बेमेतरा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन - 2023 के लिए जिले में प्रशिक्षण का दौर जारी है। आज कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में स्टेटिकल सर्विलांस टीम (एसएसटी) और फ्लाइंग स्क्वायड टीम (एफएसटी) को उनकी ज़िम्मेदारी बतायी गयी। कलेक्टर व ज़िला निर्वाचन अधिकारी पी.एस. एल्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने बीते सोमवार को छत्तीसगढ़ के विधानसभा सामान्य निर्वाचन - 2023 के कार्यक्रम जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होगा। दूसरे चरण में ज़िले की तीनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ज़िले में 17 नवंबर को मतदान होगा। इससे पहले उन्होंने सेक्टर, नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की बैठक भी ली। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष रह कर कार्य करने की नसीहत दी। उन्होंने सेक्टर, नोडल अधिकारियों को कहा कि जिस कर्मचारी की ड्यूटी दो जगह लगी है। उसकी समीक्षा कर ले। सभी लोगों का निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण हो जाए यह भी देख लें। जो प्रशिक्षण में नहीं आये उसका कारण जाने। लापरवाही करने पर कार्रवाई करें। उन्होंने इस बात पर ख़ुशी जतायी कि निर्वाचन की घोषणा के बाद ज़िले में तत्काल होडिंग/बैनर, पोस्टर आदि हटाने पर तेज़ी से कार्रवाई की उस पर टीम की तारीफ़ की। आगे भी इसी तर्ज़ पर काम की अपेक्षा की। बैठक की शुरुआत में अपर कलेक्टर डा.अनिल वाजपेयी व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व युगल किशोर उर्वशा ने दोनों दल के सदस्यों को बारीकियाँ बतायी।
अपर कलेक्टर ने कहा कि एफएसटी और एससटी की टीम के साथ वीडियोग्राफी की टीम भी होगी, टीमों द्वारा की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करेंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि तैनात सभी टीमों द्वारा समय से रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कंट्रोल रूम प्रभारी को निर्देश दिए कि सभी टीमों के कार्यों की मानीटरिंग फोन द्वारा की जाए। इल्लीगल कैश, प्रचार सामिग्री, गाड़ियों की चेकिग पर प्रमुखता से जोर दिया जाए। आबकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में अवैध शराब के भंडारण, बिक्री, शराब की वितरण किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। व्यय प्रेक्षक द्वारा बैठक के दौरान सभी टीमों को सक्रियता के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया इस दौरान डिप्टी कलेक्टर पिंकी मनहर भी मौजूद थी। आगामी विधानसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के लिए एफएसटी और एससटी की टीम वीडियोंग्राफर के साथ चयनित स्पाट, के साथ अन्य स्थानों पर भ्रमणशील रहे। प्रत्येक दिन शाम को दिन में की गयी कार्रवाई की सूची बनाकर उपलब्ध करायेंगे। उन्होंने दलों के प्रभारियों एवं कर्मचारियेां को उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में बताया। मास्टर ट्रेनर ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन, अवैध रूप से धनराशि व्यय करने, मतदाताओं को प्रलोभवन देने के लिए अनुसूचित साधनों के उपयोग आदि से जुड़ी शिकायतें मिलेगी। इसका किस तरह से कार्रवाई की जाए उसकी पूरी जानकारी दी गयी।बैठक बताया गया कि कार्यवाही करने के लिए विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रावधान किया गया है। उसके अनुरूप कार्रवाई दल द्वारा की जाये। प्रत्येक शिकायत पर 24 घंटे की समय सीमा में प्रतिवेदन देना आवश्यक रहता है। उन्होंने दल के सदस्यों की जिज्ञासा का समाधान किया।