कलेक्टर ने सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की दी अनुमति, पढ़े नई गाइडलाइन
छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर
छत्तीसगढ़। बेमेतरा जिले में 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था. इस आदेश को कलेक्टर निरस्त कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार जिले में सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुग्ध वितरण, सेलून, ब्यूटी पार्लर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोले जाएंगे. नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा में टेक-अवे और होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की जा सकेगी, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर (ग्रामीण अंचल/राष्ट्रीय राजमार्ग में) रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा में टेक-अवे और होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक की जा सकेगी, शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश बंद रहेंगे, समाचार पत्रों का वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम को समाचार पत्रों का वितरण 5 बजे से 6:30 बजे तक किया जा सकेगा, सभी पान, सिगरेट, ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, गन्ना रस, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय के लिए ठेलों का संचालन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा. कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. ठेला के संचालन स्थल पर डस्टबीन रखा जाना अनिवार्य होगा. किसी प्रकार के खाद्य सामाग्री स्थल पर न फैलाया जाये और न ही किसी प्रकार की अस्वच्छता हो इसका पूर्ण ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा, जिले की समस्त प्रकार के देशी और विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन शाम 6 बजे तक होगा. इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश यथावत रहेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, छबिगृह, सभी जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे.