कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने निर्वाचन कार्य हेतु निर्माणाधीन भवन का किया निरीक्षण

Update: 2023-04-07 07:57 GMT

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने निर्वाचनों के मद्देनजर भवनों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कक्ष, ईवीएम के रखरखाव हेतु स्ट्रांग रूम, प्रशिक्षण कक्ष, मतदान के दौरान सुरक्षा बलों के ठहरने के लिए कक्ष आदि का जायजा लिया। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने संबंधित निर्माण एजेंसी को तय समय पर सभी कार्यों को पूरा करने को कहा। इसके अलावा भवन में पेयजल और विद्युतीकरण की व्यवस्था करने तथा महिला-पुरूष वर्गों के लिए पृथक-पृथक से शौचालय निर्माण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी उपस्थित थीं। 

राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिले के नगर पंचायत कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2023 निर्धारित है। नगर पंचायत सरिया अंतर्गत वार्ड 1 से 8 तक के आवेदक सांस्कृतिक भवन सरिया में और वार्ड 9 से 15 तक के आवेदक नगर पंचायत सरिया के सभाकक्ष में आवेदन जमा करेंगे। नगर पंचायत बिलाईगढ़, बरमकेला और भटगांव में दो क्लस्टर बनाए गए हैं, जो वार्डवार शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करेंगे और ऑनलाईन एंट्री करेंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को ध्यान में रखकर राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायतों एवं अनुसूचित क्षेत्र की नगर निगम और नगरपालिकाओं में किया गया है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश में इस योजना के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में हितग्राहियों से नवीन आवेदन प्राप्त कर डाटा एन्ट्री का कार्य करने के लिए समय-सारणी जारी कर दी गई है। समय-सारणी के अनुसार ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ के नवीन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। पोर्टल में डाटा प्रविष्टि करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2023 तक, तहसीलदार द्वारा पंजीकृत आवेदनों के निराकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 तक, आवेदनों की स्वीकृति/अस्वीकृति पश्चात ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्रों पर प्रकाशन कर दावा आपत्ति का ग्राम सभा/सामान्य सभा में निराकरण की अंतिम तिथि 8 मई 2023 निर्धारित की गई है। सामान्य सभा के निर्णय अनुसार पोर्टल में अद्यतीकरण की तिथि 14 मई 2023 तथा अंतिम सत्यापित सूची के प्रकाशन की तिथि 15 मई 2023 निर्धारित की गई है। इस योजना की पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूलनिवासियों को होगी। ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत् भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र से प्राप्त भूमि को कृषि भूमि माना जाएगा।

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