छत्तीसगढ़: सामानों की मूल्य सूची जारी.. आदेश के उल्लंघन पर दुकान सील और दुकानदार पर होगी FIR दर्ज
कोरोना वायरस का जिले में प्रसार रोकने के लिए प्रशासन द्वारा निरंतर नाईट कफ्र्यू एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित
जनता से रिश्ता वेबडेस्क: कोरोना वायरस का जिले में प्रसार रोकने के लिए प्रशासन द्वारा निरंतर नाईट कफ्र्यू एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने जैसे प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु आपदा की इस घड़ी में कुछ व्यवसायियों द्वारा आपदा का अवसर बनाते हुए कालाबाजारी कर अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय की शिकायत प्रशासन को प्राप्त हो रही थी। जिसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा ओदश जारी कर सभी किराना, राशन एवं अन्य सामग्रियों की मूल्य सूची जारी की गई है। इस मूल्य सूची में मूल्य का निर्धारण फूटकर, थोक, किराना, व्यापारी संघों आदि से वार्ता कर निर्धारित किया गया है एवं सभी दुकानदारों से निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय न करने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दुकानदारों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए दुकान को तत्काल सीलबंद कर सामग्री जप्त कर ली जावेगी तथा क्षेत्रीय थाने में प्रतिष्ठान प्रमुख के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किया जावेगा।