छत्तीसगढ़: आटा चक्की खुलने की मिली अनुमति... जाने खुलने का समय
बड़ा आदेश जारी
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कोरिया। जिले में 16 मई रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहने का आदेश जारी किया गया है। इस अवधि में कोरिया जिले में आटा चक्की एवं मोहल्ले मे स्थित किराना दुकानों को प्रात: 6 से सुबह 10 बजे तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है।
शापिंग माल एवं सुपर मार्केट को खोलने की अनुमति नहीं होगी। किराना, ग्रासरी, फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन एवं मछली की होम डिलीवरी प्रातः 7 से अपरान्ह 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिक-अप, मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी।
होटलों, रेस्टोरेण्ट्स से केवल टेलीफोनिक, ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से प्रातः 6 से रात्रि 8 बजे तक, होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है।