छत्तीसगढ़: शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के खुलने के समय में आंशिक परिवर्तन...कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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Update: 2021-05-06 09:18 GMT

फाइल फोटो 

छत्तीसगढ़: धमतरी: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू करने तथा लाॅकडाउन का आदेश जारी किया है। इसी क्रम में उन्होंने जिले की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के समय में आंशिक परिवर्तन करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक पीडीएस सेंटर खुले रहेंगे। आदेश के अनुसार अब जिले के पीडीएस सेंटर सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक तथा दोपहर दो बजे से पांच बजे तक खुले रहेंगे। दोपहर एक से दो बजे के बीच भोजन का अवकाश रहेगा। उन्होंने सभी उचित मूल्य दुकान के संचालकों को संचालन के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर एवं फेस शील्ड का उपयोग अनिवार्यतः करने के निर्देश दिए हैं। इस सुरक्षा उपायों का व्यय संबंधित संचालनकर्ता एजेंसीे अथवा संस्था की ओर से वहन किया जाएगा। साथ ही यह भी आदेशित किया गया है कि रविवार 9 मई को जिले के सम्पूर्ण लाॅकडाउन के दौरान पीडीएस सेंटर को बंद रखा जाए और इसके लिए उपभोक्ता को पूर्व में सूचित कर दिया जाए। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने यह भी कहा है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में संशोधित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करें तथा उपस्थित सभी उपभोक्ताओं को टीका लगवाने के लिए जागरूक करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।

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