छत्तीसगढ़: CEO का आदेश, बिना अनुमति के ऑपरेशन संचालित करने वाले हॉस्पिटल और नर्सिग होम होेंगे सील

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Update: 2021-03-12 16:36 GMT

छत्तीसगढ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम के तहत् कलेक्टर श्री पी.एस एल्मा पर्यवेक्षी प्राधिकारी,नर्सिग होम एक्ट के निर्देशानुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी श्री रोहित व्यास की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में जिला समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिला नोडल अधिकारी नर्सिग होम एक्ट डाॅ0 सुदेश रात्रे ने बताया कि मुंगेली जिले में निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा हाॅस्पिटल संचालन हेतु 21 आॅनलाईन आवेदन प्राप्त हुए है। जिसमें से 13 हाॅस्पिटल को नर्सिग होम एक्ट के मापदंड के अनुरूप सही पाये जाने पर जिला समिति के अनुशंसा उपरांत लाईसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह क्लिनिक हेतु 44 आवेदनों में से 26 एवं पैथोलैब, डाग्नोस्टिक हेतु कुल 22 में से 13 को नर्सिग होम एक्ट के मापदंड के अनुरूप सहित पाये जाने पर जिला समिति की अनुशंसा उपरांत लाईसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया। उन्होने बताया कि प्रक्रियाधीन कुल 8 नर्सिग होम का निरीक्षण जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया गया है जिसमें से 3 नर्सिग होम को लाईसेंस जारी करने की सहमति पर पर्यवेक्षी प्राधिकारी, नर्सिग होम के द्वारा बिस्तर संख्या के आधार पर यभ्ज्च् म्ज्च्द्ध वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने एवं मापदंड के अनुरूप सहि पाये जाने के उपरांत ही लाईसेस जारी करने निर्देश दिये गये है।

बैठक में जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि 2 नर्सिग होम क्रिश्चन हास्पिटल मुंगेेली, मसीह सेवा समिति सुरीघाट मुंगेली एवं 2 क्लिनिक शर्मा क्लिनिक सेतगंगा, सोनी क्लिनिक मुंगेली नवीनिकरण हेतु आवेदन किया गया था इस संबंध में शासन के द्वारा उनके लाईसेंस की अवधि जून 2021 तक बढायी गयी है। नवीन आवेदित स्वास्थ्य संस्था जीवन ज्योति हास्पिटल, पंडरिया रोड मुंगेली, सिद्वार्थ हास्पिटल, बिलासपुर रोड मुंगेली, लक्ष्मी हास्पिटल एवं आकृति हास्पिटल पथरिया का जिला समिति के निरिक्षण उपरांत पायी गई कमियों को दूर करने पर्यवेक्षी प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि देने निर्देशित किया गया। निर्धारित समयावधि में कमियां पूर्ण नही करने पर आवेदन निरस्त करने निर्देशित किया गया है। जिला समिति को पर्यवेक्षी प्राधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि बिना अनुमति के आॅपरेशन थियेटर संचालित करने वाले हास्पिटल, नर्सिग होम का आॅपरेशन थियेटर सील किया जाए एवं नर्सिग होम एक्ट के नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के द्वारा अनुबंध किये गये चिकित्सकों का समय एवं दिन निर्धारित करने निर्देशित किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डाॅ0 आर0के0 भुआर्य, जिला चिकित्सालय के सर्जन डाॅ. आनंद सिंग मांझी, पैथोलाॅजिस्ट डाॅ. के. एस कंवर, जिला आयुर्वेद अधिकारी डाॅ0 लवकुश दुबे, नगर पालिका मुंगेली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री मनीष वारे, आयुष चिकित्सा आधिकारी डाॅ0 प्रशांत ठाकुर, पर्यावरण विभाग के श्री वैष्णव मौजूद थे।

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