छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अफसर का ट्रांसफर रोका

Update: 2025-01-12 08:46 GMT

रायपुर। रायपुर नगर निगम में पदस्थ डिप्टी कमिश्नर कृष्णा खटिक के तबादले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता ने अपने तबादले को नियमों का उल्लंघन बताते हुए इसे चुनौती दी थी। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने हाल ही में अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया, जिसमें आरोप है कि सेवा शर्तों का उल्लंघन किया गया। कृष्णा खटिक ग्रेड ‘एए’ के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनको महासमुंद नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) के पद पर भेजा गया। यह पद ग्रेड ‘ए’ के अधिकारियों के लिए निर्धारित है, जो खटिक के वर्तमान पद से जूनियर है। डिप्टी कमिश्नर खटिक ने एडवोकेट संदीप दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि यह तबादला आदेश नगरीय प्रशासन विभाग के 2017 के सेवा शर्त नियमों का उल्लंघन है। खटिक ने बताया कि महासमुंद सीएमओ का पद उनके ग्रेड से जूनियर अधिकारियों के लिए है और उनका ट्रांसफर एक तरह से डिमोशन है।

याचिका में खटिक ने तर्क दिया कि प्रदेश में ग्रेड ‘एए’ के चार अधिकारी और हैं, जो समान पदों पर कार्यरत हैं। इसके विपरीत, 18 ग्रेड ‘ए’ के अधिकारी हैं, जिन्हें सीएमओ जैसे पदों पर तैनात किया जा सकता था।

जस्टिस ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए तबादला आदेश पर रोक लगाई और याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की। कोर्ट ने इसे सेवा नियमों के विपरीत बताते हुए मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला राज्य शासन की सेवा नीति और नियमों के पालन पर सवाल खड़े करता है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सेवा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए और वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अनुभव और योग्यता के अनुसार पदस्थ किया जाए।


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