छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने IG, SP, TI और SI को जारी किया नोटिस, इस विषय में मंगा जवाब
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छत्तीसगढ़: बिलासपुर: बिना छानबीन और प्रमाण के पुलिस द्वारा बार-बार थाने बुलाने और प्रताड़ित करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आईजी, एसपी जांजगीर को नोटिस जारी किया है. वहीं मुलमुला थाने के टीआई और एसआई को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है.
बता दें कि कि पामगढ़ ब्लॉक के मुलमुला निवासी सर्वेश व्यास के खिलाफ गांव की एक महिला ने 50 हजार लेने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी. पुलिस ने बिना छानबीन और प्रमाण के आरोपी को हिरासत में ले लिया. इतना ही नहीं लगातार थाने बुलाकर दिनभर बिठाकर प्रताड़ित किया.
इतना ही नहीं उसके घर वालों को भी आए दिन थाने बुलाया जा रहा है. मामले में थाने के टीआई जितेंद्र बंजारे और सब इंस्पेक्टर रामकुमार पटेल की शिकायत आईजी और जांजगीर एसपी से की गई. महिला से रकम लेने की बात झूठी है. पुलिस बिना छानबीन के दबाव बना रही है.
शिकायत पर कार्रवाई न होने पर सर्वेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. याचिका में कहा गया है कि उसको झूठे मामले में फंसाया जा रहा है. मामले की पूरी जांच होनी चाहिए. पुलिस बिना प्रमाण और तथ्यों के उस पर दबाव बना रही है.
मामले की पूरी जांच दोषियों पर कार्रवाई और मानसिक प्रताड़ना के लिए याचिकाकर्ता को क्षतिपूर्ति देने की मांग की गई है. हाईकोर्ट ने इस मामले में 3 सप्ताह बाद अगली सुनवाई तय की है.