छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला...कोरोना के इलाज की बेहतर व्यवस्था के लिए 1378 अतिरिक्त कर्मियों को संविदा पर रखे जाने की दी अनुमति

Update: 2020-10-05 16:25 GMT

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम, संक्रमित रोगियों के इलाज में आवश्यक सहयोग तथा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 1378 अतिरिक्त कर्मियों को संविदा/कलेक्टर दर पर रखे जाने की अनुमति संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दी है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश में कोविड-19 हेतु सेवाएं देने के लिए पूर्व में संविदा आधार पर रखे गए 1634 कर्मियों की सेवा अवधि में 3 माह की और बढ़ोत्तरी किए जाने की भी अनुमति दी गई है।

संचालक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी निर्देश में जिलेवार अतिरिक्त मानव संसाधन हेतु 682 स्टॉफ नर्स, 298 लैब टेक्नीशियन, 250 वार्ड बॉय/आया, 63 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं 125 स्वच्छता कर्मी इस प्रकार कुल 1378 को कोविड-19 जांच लैब, कोविड हॉस्पिटल एवं कोविड केयर सेंटर में कार्य के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से प्राप्त राशि एवं अन्य कोविड-19 कार्यों हेतु प्राप्त निधि के व्यवसायिक सेवा मद की राशि से आगामी 3 माह के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं संविदा/कलेक्अर दर पर सेवाएं लिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। ज्ञातव्य है कि राज्य में पूर्व में कोविड-19 की रोकथाम एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए 18 माइक्रोबायोलॉजिस्ट, 1020 स्टॉफ नर्स, 390 लैब टेक्नीशियन, 28 लैब अटेंडेंट एवं 168 स्वच्छता कर्मी इस प्रकार कुल 1634 को 3 माह के लिए संविदा/कलेक्टर दर पर रखे जाने की अनुमति दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनकी सेवाओं को आगामी 3 माह के लिए और बढ़ाए जाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए गए है।


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