छत्तीसगढ़: ढ़ाबा मालिक गिरफ्तार...आबकारी विभाग ने जब्त किया भारी मात्रा में अवैध शराब

बड़ी कार्रवाई

Update: 2021-02-28 05:09 GMT

छत्तीसगढ़। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने होटल ढ़ाबो में शराब विक्रय और तस्करी पर सख्ती से रोकथाम लगाने आबकारी विभाग को निर्देशित किया है। सहायक आयुक्त आबकारी मंजूश्री कसेर ने अपनी टीम को मुखबिरों से सतत् संपर्क कर सघन कार्यवाही करने कहा है। आबकारी कन्ट्रोल रूम हण्डी चौक, रायगढ़ में ए.डी.ई.ओ. श्री रमेश कुमार अग्रवाल को मुखबिर से सूचना मिली कि रायगढ़ से खरसिया जाने वाले नये नेशनल हाईवे के किनारे चारभाठा गांव में नीरज-धीरज फैमली ढ़ाबा में शराब रखकर अवैध बिक्री की जा रही थी, आबकारी टीम ने मौके पर पहुंच कर ढ़ाबे की तलाशी ली। ढ़ाबा मालिक गोपाल पटेल के किचन में शराब का जखीरा बरामद हुआ। किचन में प्लास्टिक बोरों में रखा हुआ 16 बोतल बडवाईजर बीयर, 50 पाव मैकडावल नम्बर वन, 3 पाव रायल स्टेग व्हिस्की जो ओड़ीसा राज्य के शराब दुकानों से बिकने वाली शराब मिली, साथ में 31 पाव गोवा स्पेशल व्हिस्की के भी जप्त किये गये। प्रकरण में जप्त कुल 25.52 बल्क लीटर विदेशी शराब जिसका बाजार मूल्य लगभग बीस हजार रूपये हैं।

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), (2) और 59 के तहत गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड हेतु सी.जे.एम. कोर्ट रायगढ़ प्रस्तुत किया गया था। आरोपी के जमानत पर रिहा करने के आवेदन पर विचार करते हुए कोर्ट ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। 14 दिनों के रिमाण्ड पर आरोपी को जिला जेल रायगढ़ दाखिल किया गया है। छाल कोयलारी क्षेत्र के गांव बान्धापाली में ढ़ाबा-होटल की जॉच में उप निरीक्षक विकास पाल ने दो लोगों को भारी मात्रा में शराब मिलने पर गिरफ्तार किया है। बान्धापाली रोड के रमेश चन्द्रा के ढ़ाबे में जेरिकेनों में भरी हुई 15 लीटर और मुरलीधर साहू के ठेले से 10 लीटर अवैध शराब बरामद होने पर प्रकरण कायम किया है। ग्राम बान्धापाली के रमेश चन्द्रा और मुरलीधर साहू के विरूद्ध धारा 34(2) का अजमानतीय प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है।

अवैध शराब के विरूद्ध सघन अभियान में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश अग्रवाल, उप निरीक्षक विकास पाल के साथ आरक्षकों शिव बैष्णव, सुन्दर प्रधान, जय तिर्की, जितेश नायक, कहरूराम उरांव, श्रीकांत राठौर और हेमलाल डनसेना शामिल थे।

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