छत्तीसगढ़: चचेरी बहन को उतारा था मौत के घाट, जानें अब क्या हुआ?
जमीन विवाद.
रायगढ़: घरघोड़ा 20 जुलाई को लैलूंगा के भर्कुरा में चचेरी बहन की हत्या करने वाले अर्जुन चौहान को घरघोड़ा के अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतका और अभियुक्त के बीच जमीन विवाद पर झगड़ा हुआ था। अभियुक्त ने अपनी चचेरी बहन भुष्कावती को जान से मारने की नीयत से गैंती से उसके सिर में चोट पहुंचाकर घायल कर दिया था। इससे भुष्कावती गिर गई। अभियुक्त ने उसके पीठ में दो बार फिर वार किया। इससे मृतका को गंभीर चोटें आईं। मौके पर उपस्थित छबील यादव और संतराम ने बीच-बचाव कर अभियुक्त को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया।
पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की गई। भुष्कावती को रायगढ़ जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। दूसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत कार्रवाई की। अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं का तर्क सुनकर अभियुक्त अर्जुन चौहान को धारा 302 के तहत सिद्ध दोष पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही मृतका के वारिसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्य शासन को निर्देशित किया गया है।