छत्तीसगढ़: जुलूस, सभा, रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर लगी रोक...कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश
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धमतरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए तथा जिले में कोरोना धनात्मक प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि एवं आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत करते हुए नवीन आदेश जारी किया है, जिसके तहत खुले अथवा सार्वजनिक स्थल में कार्यक्रम के आयोजन, जुलूस, सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए अनेक दिशानिर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थल में न किया जाए। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाए। कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्यक्रम स्थल में प्रवेश एवं निकासी द्वार अलग-अलग हो। आदेश में कहा गया है कि श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन हो, यानी उपस्थित व्यक्ति खांसते, छींकते समय टिशु पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का उपयोग करेंगे। कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीव्ही कैमरे लगाया जाए तथा वीडियोग्राफी कराई जाए जिससे संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आने वाले लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 12.30 बजे तक समाप्त किया जाए तथा बिना अनुमति के आयोजन नहीं कराया जाए। छोटे बच्चों एवं अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल नहीं किया जाए।
आदेश में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश का हवाला देते हुए रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक हरित पटाखों का उपयोग करने की छूट प्रदान की गई है। प्रत्येक कार्यक्रम आयोजक समय-पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी दें कि कोविड-19 कोरोना के कारण कार्यक्रम वृहद् रूप से आयोजित नहीं किया जाएगा जिससे लोगों की भीड़ एकत्रित ना हो। कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार का मंच या पण्डाल नहीं लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल/फिजिकट डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने एवं समय-समय पर सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करने कहा गया है। आयोजन के दौरान डी.जे. बजाने की अनुमति नहीं होगी। कोलाहल अधिनियम का पालन करते हुए दो छोटे साउण्ड बॉक्स का उपयोग किया जा सकता है। कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैण्डवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग से जांच में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता की होगी। कार्यक्रम स्थलों पर पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग कर सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित होगा। बार/पब आदि के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश/दिशानिर्देश जिसके तहत विदेशी मदिरा एफएल-3 होटल, बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12 से रात्रि 11 बजे तक ही खोले जाने की अनुमति होगी। कार्यक्रम आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन करने, कार्यक्रम स्थल में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आयोजन स्थल पर रजिस्टर संधारित कर उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजन के दौरान एनजीटी एवं शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में कहा है कि इन शर्तों के अलावा कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्तों को उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकूल कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश का हवाला देते हुए रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक हरित पटाखों का उपयोग करने की छूट प्रदान की गई है। प्रत्येक कार्यक्रम आयोजक समय-पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी दें कि कोविड-19 कोरोना के कारण कार्यक्रम वृहद् रूप से आयोजित नहीं किया जाएगा जिससे लोगों की भीड़ एकत्रित ना हो। कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार का मंच या पण्डाल नहीं लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल/फिजिकट डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने एवं समय-समय पर सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करने कहा गया है। आयोजन के दौरान डी.जे. बजाने की अनुमति नहीं होगी। कोलाहल अधिनियम का पालन करते हुए दो छोटे साउण्ड बॉक्स का उपयोग किया जा सकता है। कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैण्डवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग से जांच में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता की होगी। कार्यक्रम स्थलों पर पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग कर सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित होगा। बार/पब आदि के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश/दिशानिर्देश जिसके तहत विदेशी मदिरा एफएल-3 होटल, बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12 से रात्रि 11 बजे तक ही खोले जाने की अनुमति होगी। कार्यक्रम आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन करने, कार्यक्रम स्थल में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आयोजन स्थल पर रजिस्टर संधारित कर उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजन के दौरान एनजीटी एवं शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में कहा है कि इन शर्तों के अलावा कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्तों को उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकूल कार्रवाई की जाएगी।