छत्तीसगढ़: 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

Update: 2021-09-27 16:32 GMT

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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रायगढ़। शहर के जूटमिल चौकी क्षेत्र में करीब दो माह पूर्व 5 साल 10 माह की मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी श्रीमती पल्लवी तिवारी ने आज 27 सितम्बर को दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसे जुर्माने से भी दंडित किया है.

ये था पूरा मामला–

जूटमिल चौकी क्षेत्र निवासी एक मासूम के साथ 10 जुलाई को शाम 5 बजे आरोपी शंकर चौहान पिता स्व डमरू चौहान उम्र 25 वर्ष ने मासूम को गोद मे उठाकर अपने घर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जिसकी शिकायत पीड़िता के चाचा द्वारा चौकी जूट मिल थाना कोतवाली में दर्ज कराया गया था।

मिली जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 10 जुलाई को आरोपी पीड़िता के घर आया और शराब पीने के लिए ₹100 पैसे की मांग किया। घर वाले ने आरोपी को ₹100 दिए और अगले दिन पीड़िता के जन्मदिन होने पर सामान लेने के लिए मार्केट जाने की बात कह कर आरोपी को चप्पल पहनकर अपने घर आने के लिए बोले।

इसी बीच आरोपी जब अपने घर चप्पल पहने गया तभी घर के बाहर खेल रही मासूम को भी वह अपने साथ गोद में उठाकर ले गया जिसे मासूम के घर वाले नहीं देख पाए। आरोपी के घर न आने पर पीड़ित परिवार के लोगों ने आरोपी के घर जा कर देखा। तब दरवाजा अंदर से बंद था, और बाहर के एक होल से बच्ची दिखाई दे रही थी।

तब उन्होंने दरवाजा खटखटाया, धक्का दिया तो दरवाजा खुला, तब बच्ची सिसक-सिसक कर रो रही थी। घर आने के बाद बच्ची की चाची ने जब उससे हालचाल जाना तो वह बताई कि घर के बाहर खेल रही थी तभी अचानक आरोपी आया और उसे उठाकर ले गया और उसके साथ घर के अंदर गंदी हरकत किया।

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