छत्तीसगढ़: अब शादी समारोह में 100 लोग हो सकते हैं शामिल...संयुक्त कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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Update: 2020-10-29 04:45 GMT

सूरजपुर। कोरोना के प्रभाव के बीच जिला प्रशासन ने अब वैवाहिक कार्यक्रम में लोगों की उपस्थिति संख्या में बढ़ोतरी की है। नए नियमों के तहत अब वैवाहिक कार्यक्रम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। संयुक्त कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी ने इसे लेकर आदेश जारी किया है।

आदेश में यह कहा गया है कि कोरोना के प्रभावी को देखते हुए वैवाहिक आयोजन समान्यतः नहीं किए जाएंगे। वहीं अपरिहार्य कारणों से वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता हो तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। सोशल और फिजीकल डिस्टेंस, फेस मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवास और सैनिटाईजर सहित सावधानियां बरतते हुए आयोजन किए जाने की अनुमति दी गई है।

वहीं कार्यक्रम में केवल 100 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने अनुमति होगी। आयोजक यह सुनिश्चित करेंगें कि आयोजन जिस स्थल पर किया जा रहा है, वहां की क्षमता अनुरूप केवल 50 प्रतिशत ही व्यक्तियों की उपस्थिति होनी चाहिए।


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