CG: खनिज नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, 3 क्रेशर सील

छग

Update: 2026-06-28 13:35 GMT
Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले में खनिज नियमों के उल्लंघन और अवैध उत्खनन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने शनिवार को अलग-अलग स्थानों पर जांच अभियान चलाते हुए तीन स्टोन क्रेशरों को सील कर दिया। जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतों के आधार पर की गई। सारंगढ़ तहसील क्षेत्र में मेसर्स गणपति ग्रामोद्योग प्रो. रमेश छापरिया, ग्राम टीमरलगा तथा
बरमकेला क्षेत्र
में मां अम्बे स्टोन क्रेशर प्रो. नीरजा अग्रवाल, ग्राम सहजबहाल और श्याम मिनरल्स प्रो. पूनम अग्रवाल, ग्राम परधियापाली को जांच के बाद सील किया गया। खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित क्रेशर इकाइयों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि इन इकाइयों द्वारा खनिज नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिले में खनिज संपदा के अवैध दोहन को रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिज नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त
कार्रवाई जारी
रहेगी। खनिज विभाग की टीम नियमित रूप से क्षेत्रों में निरीक्षण कर रही है और अवैध उत्खनन व परिवहन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई से खनन कारोबार से जुड़े अन्य लोगों में भी हड़कंप की स्थिति देखी गई है। प्रशासन का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि अवैध खनन या भंडारण की जानकारी मिलने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
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