CG: गांव में धर्म परिवर्तन करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार

छग

Update: 2025-10-19 16:53 GMT
Surajpur. सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के बुंदिया गांव में पुलिस ने चार ईसाई धर्म प्रचारकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग गांव के कुछ हिंदू परिवारों को बीमारी और गरीबी दूर करने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथ ही ये प्रचारक ग्रामीणों को यह भी बता रहे थे कि ईसाई धर्म अपनाने से उन्हें सरकारी जमीन का पट्टा मिल जाएगा। मामला भटगांव थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार, भटगांव निवासी
सुरेश कुमार
ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 अक्टूबर 2025 की सुबह गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें बज्जू के घर बुलाया। सुरेश कुमार जब वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बज्जू के घर पर जीवन लकड़ा, शिवा टोप्पो और दिरन टोप्पो मौजूद थे। इन चारों आरोपियों ने ग्रामीणों को समझाया कि हिंदू धर्म के देवताओं को मानने से कोई लाभ नहीं होता और हिंदू धर्म मानने वाले हमेशा बीमार और गरीब रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि ईसाई धर्म अपनाने से सभी प्रकार की बीमारी और गरीबी दूर हो जाती है। चारों आरोपियों ने सुरेश कुमार को यह भी बताया कि ईसाई धर्म अपनाने पर सरकारी जमीन का पट्टा बन जाएगा।


उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि गांव के एक व्यक्ति के नाम पर पहले ही सरकारी जमीन का पट्टा बन गया है क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था। इसके जरिए वे सुरेश कुमार और अन्य ग्रामीणों को हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभित कर रहे थे। बज्जू के घर प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई थी, जिसमें कई ग्रामीण शामिल हुए थे। पुलिस ने बताया कि इस सभा में सभी को धर्म परिवर्तन के लिए झांसा दिया जा रहा था। मामले की रिपोर्ट मिलने के बाद एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। भटगांव पुलिस की टीम ने बुंदिया गांव पहुंचकर बज्जू मिंज (45 वर्ष), शिवा टोप्पो (56 वर्ष), जीवन लकड़ा (30 वर्ष) और दिरन टोप्पो (30 वर्ष) सभी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी भटगांव सरफराज फिरदौसी ने बताया कि पुलिस पूछताछ में चारों आरोपियों ने ईसाई धर्म का प्रचार करने और प्रलोभन देने की बात स्वीकार की। आरोपियों के पास से बाइबिल की एक प्रति भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और बीएनएस के तहत धारा 299, 354, 196, 197, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई ग्रामीणों को इस तरह के प्रलोभन और झांसे से बचाने के लिए की गई है।
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