सारंगढ़ बिलाईगढ़। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के निर्देशानुसार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन दल ने बिलाईगढ़ क्षेत्र के सरसीवा में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के निर्माण इकाइयों पर सघन कार्रवाई की। टीम ने देवांशी मिनरल वाटर प्लांट में जांच कर अनियमितताओं के आधार पर 115 बोरी पानी पाउच जप्त किए और पानी पाउच के नमूने जांच हेतु लिए।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन की यह कार्रवाई गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और बाजार में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। जांच टीम ने प्लांट के साथ-साथ क्षेत्र के विभिन्न दुकानों का भी निरीक्षण किया और आवश्यक हिदायतें दीं। जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ कारोबारियों के पास उचित फ़ूड रजिस्ट्रेशन नहीं था। ऐसे कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया। साथ ही, दाल, अचार और मसाले के नमूने भी लिए गए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने व्यापारियों को चेतावनी दी कि बिना उचित खाद्य लाइसेंस के किसी भी प्रकार का खाद्य व्यवसाय न चलाएं। साथ ही खरीदी और बिक्री के दौरान बिल और रसीद जारी करना अनिवार्य है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे खाद्य और पेय पदार्थ केवल भरोसेमंद स्रोत और जांच-परख के बाद ही खरीदें।
इस कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी भारत भूषण पटेल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी शांतनु भट्टाचार्य और वरुण पटेल शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है और भविष्य में भी ऐसे किसी भी अनियमित मामले पर सख्ती बरती जाएगी। विभाग ने व्यापारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करें, पैकेज्ड वाटर और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर ध्यान दें और सुरक्षित एवं प्रमाणित उत्पाद ही खरीदें। यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की सक्रिय निगरानी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।