CG: बाल श्रम व भिक्षावृति रोकने जिले में चलाया जा रहा अभियान

छग

Update: 2024-08-13 16:44 GMT
Narayanpur. नारायणपुर। कलेक्टर बिपिन मांझी के निर्देशानुसार बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रभावी कियान्वयन के लिए 01 से 31 अगस्त 2024 तक बाल श्रम और भिक्षावृति उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिस हेतु जिले में टॉस्क फोर्स टीम गठित किया गया है, जिसके परिपालन में जिले में नियोजित होने वाले संभावित क्षेत्र यथा होटल, ढाबा, वर्कशाप, दुकान, ऑटो गैरेज, ईट भट्ठा, कबाडी इत्यादि स्थानों में सर्वेक्षण व प्रचार-प्रसार गठित टास्क फोर्स द्वारा किया जा रहा है।
बाल श्रम
पाए जाने पर नियोंजको को 6 माह से 3 वर्ष तक कारावास या 20 हजार से 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है। इन स्थानों में सर्वेक्षण एवं प्रचार-प्रसार करने हेतु श्रम विभाग श्रम निरीक्षक रेखराज धलेन्द्र, कृष्णकांत बलेन्द्र, महिला एवं बालविकास विभाग सरंक्षण अधिकारी मीरा सुरेशा, सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दोदी, पुलिस विभाग आरक्षक मुक्ति प्रकाश बेक और उषा साहू की ड्यूटी लगाई गई है। उक्त जिला स्तरीय बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रभावी कियान्वयन के लिए गठित टीम के द्वारा पालन प्रतिवेदन नोडल अधिकारी श्रम पदाधिकारी नारायणपुर को प्रस्तुत किया जाएगा।
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