CG BREAKING: हाईकोर्ट तक पहुंचा फॉरेस्ट फोर्स प्रमोशन विवाद, जानिए क्या है पूरा मामला
छग
Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के प्रमोशन का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने इस पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. प्रकरण पर दो हफ्ते के बाद सुनवाई होगी. भूपेश सरकार ने आईएफएस के जैन को अभ्यावेदन दिया था. इसके अलावा केन्द्रीय वन एवं जलवायु मंत्रालय में भी शिकायत की थी. शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर सुधीर अग्रवाल और अन्य ने कैट में याचिका दायर की थी। 90 बैच के अफसर वी श्रीनिवास राव को हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स बना दिया था।
जबकि पांच पीसीसीएफ में से राव सबसे जूनियर हैं. उनके प्रमोशन के खिलाफ सबसे सीनियर पीसीसीएफ सुधीर अग्रवाल, और अन्य पीसीसीएफ ने सीएस अमिताभ पिछले महीने कैट ने आदेश पारित कर श्रीनिवास राव के प्रमोशन को नियमानुसार करार दिया था. इसके खिलाफ पीसीसीएफ (वाइल्ड लाईफ) सुधीर अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल की पीठ में सोमवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।