बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक बहिष्कार के मामले में छह जिलों के कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। रायपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर, बलोदा बलौदा, रायगढ़, धमतरी कलेक्टर को नोटिस जारी हुआ है। साथ ही राज्य विधिक सेवा के सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और संबंधित जिलों के एसपी को भी नोटिस जारी कर कोर्ट ने 6 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है।
दरअसल, प्रदेश में कार्य कर रही संस्था गुरु घासीदास सेवादार समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश के विभिन्न थानों में सामाजिक प्रताड़ना और बहिष्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन के साथ ही राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
याचिका में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध कानून नहीं है। इसका फायदा उठाया जा रहा है। यह कानून महाराष्ट्र में लागू है। याचिका में कहा गया है कि अंतरजातीय विवाह, धार्मिक और व्यक्तिगत मामलों में भी सामाजिक बहिष्कार और प्रताड़ना के मामले अक्सर सामने आ रहे हैं। मृत्युभोज नहीं कराने पर भी समाज से अलग कर दिया जाता है। रोजी रोटी छीनने के साथ ही दंड भी दिया जा रहा लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।