भिलाईनगर Bhilainagar । नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत आई.एच.एस.डी.पी. आवास योजनांतर्गत जवाहर नगर में आवास क्रं. 3/31 आबंटन किया गया है। जो कि आबंटित आवास स्वयं के उपयोग के लिए आबंटन किया जाता है। किन्तु दुर्गेश चैहान/ रमेश चैहान द्वारा आवास पर स्वयं निवास न कर अन्य व्यक्ति संगीता साव को किरायेदारी के रूप में दिया गया था। chhattisgarh आवास के संरचना में परिवर्तन कर दिवार को तोड़कर दरवाजा खोला गया है। जोकि आवास आबंटन का ईकरारनामा/पटटा विलेख कि कंडिका क्रमांक 3 एवं 7 अनुसार आबंटिती हर समय पर अपना आवास अच्छी हालत में बनाये रखेगें। भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा। आबंटित आवास स्वयं के आवासीय उपयोगार्थ ही होगा। Bhilai
Corporation Bhilai उन्हें किसी अन्य को देने अथवा आवास किराए में देने, विक्रय , दान में देने अथवा किसी भी रीति से अन्य परिवर्तन करने का अधिकारी नहीं नहीं रहता है। सभी नियमों का स्पष्ट उल्लेख उल्लेख करके लिखित में दिया गया है । इसका उल्लंघन किसी भी आवंटिती को नहीं करना है। chhattisgarh news
इस प्रकार के नियमों का उल्लंघन कर गलत उपयोग करने वालों मकान धारी का मकान का आवंटन कलेक्टर द्वारा जिला चयन समिति की बैठक दिनांक 20.02.2024 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त बैठक में आवास आबंटन निरस्त कर दिया गया है। आबंटनकर्ता 7 दिवस के भीतर अपना कब्जा रिक्त करें। इस प्रकार के मकान को निगम द्वारा आवास रिक्त कराकर सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इसी तारतम में बुधवार को आम्रपाली में भी अवैध कब्जाधारियों पर निगम प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जावेगी। अवैध कब्जाधारी स्वयं खाली कर दें, अन्यथा कोई भी टूट परेशानी होने पर संपूर्ण जिम्मेदारी अवैध की स्वयं की होगी। निगम द्वारा पूर्व में सूचना दिया जा चुका है। chhattisgarh