Raipur. रायपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र रायपुर में 25 अप्रैल 2026 को एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मादक पदार्थ गांजा, धारदार चाकू और अन्य सामग्री बरामद की। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। जानकारी के अनुसार सउनि संतोष यादव द्वारा बिना नंबर के अपराध क्रमांक 00/2026 दर्ज कर प्रारंभिक कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद मामले को विधिवत नंबरी अपराध बनाकर विवेचना में लिया गया। घटना 25 अप्रैल 2026 को शाम लगभग 17:20 बजे तेज बहादुर उद्यान के पास थाना सिविल लाइन क्षेत्र में हुई, जबकि प्रारंभिक रिपोर्ट उसी दिन 18:25 बजे दर्ज की गई।
मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भूरे रंग के बैग में मादक पदार्थ लेकर बिक्री के उद्देश्य से क्षेत्र में मौजूद है। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों को शामिल किया और उन्हें धारा 179 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही में सम्मिलित किया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर आवश्यक अनुमति एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया और मौके के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम मोनू उर्फ भावेश सचदेव, उम्र 37 वर्ष, निवासी बैरन बाजार ईदगाह परिसर, थाना सिटी कोतवाली रायपुर बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक भूरे रंग के बैग में हरे रंग की झिल्ली में रखा गांजा पाया गया, साथ ही एक बटनदार धारदार चाकू और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए।
पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत नोटिस देकर तलाशी की प्रक्रिया विधिवत पूरी की। इसके बाद बैग से बरामद पदार्थ का परीक्षण किया गया, जिसमें गांजा होने की पुष्टि हुई। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से वजन करने पर कुल 1.050 किलोग्राम गांजा पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15,500 रुपये आंकी गई। इसके अतिरिक्त चाकू की कीमत 500 रुपये तथा दो मोबाइल फोन की कीमत लगभग 15,000 रुपये बताई गई। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की कीमत करीब 75,000 रुपये आंकी गई। बरामद सभी सामग्री को विधिवत सील कर अलग-अलग पैकेट में चिन्हित किया गया। चाकू, मोबाइल और मादक पदार्थ को सील कर जब्त किया गया तथा जप्ती पत्रक तैयार किया गया।
आरोपी से पूछताछ में उसने मादक पदार्थ की बिक्री कर अवैध लाभ कमाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे उसके अधिकारों से अवगत कराया गया तथा परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की विस्तृत विवेचना प्रारंभ कर दी है और यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा है या नहीं। यह कार्रवाई सिविल लाइन पुलिस की सतर्कता और मुखबिर तंत्र की सक्रियता का परिणाम बताई जा रही है, जिससे क्षेत्र में मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।