भोजनालय संचालिका और उसके बेटे के साथ मारपीट

Update: 2022-05-30 03:53 GMT

रायपुर। टिकरापारा इलाके में भोजनालय संचालिका और उसके बेटे के साथ दो लोगों ने मारपीट किया। पुलिस के मुताबिक यशवंत यादव और बलराम साहू शराब पीकर दुर्गेश भोजनालय में गाली गलौज कर रहे थे, जिसे महिला ने गाली गलौज करने से मना की तो यशवंत यादव और बलराम साहू ने मिलकर गाली-गलौज किए, और जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किए, इस बीच दुर्गेश साहू ने बचाव करने आया तो उसके साथ भी मारपीट किया। मारपीट से निर्मला साहू और दुर्गेश साहू को चोंट लगी है, शिकायत के आधार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. 

घटना के चंद घंटों के भीतर ही आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

प्रार्थी नवीन साहू ने थाना गोबरानवापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम आमापाली थाना बसना जिला महासमुंद में रहता है तथा खेती किसानी का काम करता है। प्रार्थी का हारवेस्टर हैं कि हारवेस्टर का काम धान कटाई हेतु जिला धमतरी के ग्राम बेलौदी में चल रहा हैं। प्रार्थी दिनांक 28.05.2022 को धान कटाई का पैसा लाने ग्राम बेलौदी जिला धमतरी गया था कि धान कटाई का पैसा लेकर अपने पल्सर मोटर सायकल पल्सर से आ रहा था कि थाना गोबरानवापारा क्षेत्रांतर्गत स्थित ग्राम कुर्रा के जैतखंभ मंदिर के पास प्रार्थी के पीछे से 02 व्यक्ति एक मोटर सायकल में आये तथा प्रार्थी के गाल में हाथ से मारे जिससे उसका मोटर सायकल लडखड़ा गया तथा दोनों व्यक्ति प्रार्थी के मोटर सायकल का चाबी निकाले और अपने काला रंग के प्लेटिना मोटर सायकल में प्रार्थी को बैठाकर रोड के किनारे पानी टंकी के पास ले गये और हाथ मुक्का से मारपीट कर फोन कर अपने अन्य 02 साथियों को बुलाकर मारपीट करते हुए प्रार्थी के पास रखें नगदी रकम 90,000/- रूपये तथा 01 नग सैमसंग कंपनी का मोबाईल फोन को लूट कर भाग गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना गोबरानवापारा में अपराध क्रमांक 235/22 धारा 392 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राइम एवं सायबर यूनिट तथा थाना गोबरानवापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रार्थी से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रार्थी से आरोपियों के हुलियों एवं उनके द्वारा उपयोग किये गये वाहनों के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों द्वारा उपयोग किये वाहन के संबंध में जानकारी एकत्र करना प्रारंभ करते हुए आरोपियों द्वारा उपयोग किये दोपहिया वाहन स्वामी की पहचान ग्राम कुर्रा गोबरानवापारा निवासी घनश्याम साहू के रूप में की गई। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घनश्याम साहू की पतासाजी कर पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर घनश्याम साहू द्वारा अपने साथी हीरू राम नागरची, पुण्यवीर साहू एवं खिलेश्वर घृतलहरे के साथ मिलकर लूट की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की नगदी रकम 85,500/- रूपये, 01 नग मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 1,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया। 

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