मुंगेली जिला जेल के 500 मीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक

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Update: 2026-07-08 17:07 GMT
Mungeli. मुंगेली। जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मुंगेली प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुंदन कुमार ने जिला जेल परिसर और उसके आसपास के 500 मीटर क्षेत्र को ‘नो ड्रोन फ्लाइंग जोन’ घोषित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने यह निर्णय जेल परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान समय में ड्रोन तकनीक का गलत इस्तेमाल कर असामाजिक तत्व सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए जेल क्षेत्र में ड्रोन संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, जिला जेल के 500 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति, संस्था या निजी एजेंसी द्वारा बिना सक्षम अनुमति के ड्रोन, कैमरा लगे ड्रोन या किसी भी प्रकार के मानव रहित उड़ान उपकरण (यूएवी) का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि किसी शासकीय कार्य, सुरक्षा जांच या अन्य आवश्यक कार्य के लिए ड्रोन संचालन की जरूरत पड़ती है, तो संबंधित विभाग को पहले मुंगेली के अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
प्रशासन का मानना है कि जेल जैसे संवेदनशील स्थानों के आसपास ड्रोन गतिविधियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। ड्रोन के माध्यम से जेल परिसर की निगरानी करने, प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने या सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों को रोका जा सकेगा। जिला प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जेल परिसर के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
कलेक्टर ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि देशभर में महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, जेलों, सैन्य प्रतिष्ठानों और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली जिला जेल के आसपास भी सुरक्षा नियमों को सख्त किया गया है। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि जेल परिसर के आसपास ड्रोन उड़ाने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें। मुंगेली जिला प्रशासन के इस फैसले से जेल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे।
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