RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में कोलाहल नियंत्रण को लेकर नया कानून लाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य शासन के गृह विभाग की ड्राफ्ट कमेटी ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक, 2026 का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया है। अब इस प्रस्तावित विधेयक को लेकर आम नागरिकों, विषय विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई हैं। गृह विभाग की ड्राफ्ट कमेटी ने मौजूदा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में आवश्यक संशोधन को ध्यान में रखते हुए नए विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। सरकार ने प्रस्तावित कानून पर लोगों की राय लेने के लिए इसका ड्राफ्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया है।

प्रस्तावित विधेयक का प्रारंभिक प्रारूप छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in के नोटिस/प्रेस रिलीज सेक्शन में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अपलोड किया गया है। नागरिक और संबंधित पक्ष ड्राफ्ट का अध्ययन करने के बाद उसके किसी प्रावधान पर अपनी राय, सुझाव या आपत्ति शासन के समक्ष रख सकते हैं। राज्य शासन ने प्रस्तावित विधेयक पर सुझाव और आपत्तियां देने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा तय की है।

इस अवधि में आम नागरिकों के साथ-साथ विषय विशेषज्ञ, संस्थाएं और अन्य संबंधित हितधारक अपनी राय शासन को भेज सकेंगे।

सुझाव एवं आपत्तियां इस पते पर भेजी जा सकती हैं:

प्रमुख सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, गृह एवं जेल विभाग,

मंत्रालय, महानदी भवन,

नवा रायपुर, अटल नगर।

सरकार के इस कदम के जरिए प्रस्तावित छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक, 2026 पर नागरिकों और संबंधित पक्षों की भागीदारी से सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर विधेयक की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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