बलरामपुर : प्रत्येक ग्राम पंचायतों के ग्रामों में 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक ग्राम सभा का आयोजन

Update: 2023-09-28 09:35 GMT

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा नियम 1998 के नियम 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 02 से 06 अक्टूबर तक ग्राम सभा आयोजित करने हेतु आदेशित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव को दिया है।

बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी। जिसमें ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारीत संकल्पों के क्रियान्वयन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा, सुराजी ग्राम योजना के तहत् नरवा, गरूवा, घुरुवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में चर्चा, सामाजिक सहायक कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित निराकृत एवं वितरित प्रमाण-पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा, राज्य की समस्त सड़को पर मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गाे) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा, आमजनों में जागरूकता लाने एवं अपने मवेशियों को सड़को पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प लेना, तम्बाकू, सिगरेट के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता, समस्त ग्राम पंचायत को तम्बाकू मुक्त किये जाने पर चर्चा, ग्राम सभा में पेसा नियम, स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत स्वच्छता मानकों को पूरा कर ग्राम को ओ.डी.एफ. प्लस घोषित कर ग्राम सभा में चर्चा, ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु महात्मा गांधी नरेगा, एन.आर.एल.एम., एस.बी.एम., स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग के कार्यों पर चर्चा, फसलों के त्रुटिरहित एवं शत-प्रतिशत गिरदावरी कार्य पूर्ण किये जाने के संबंध में ग्राम सभा में चर्चा की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


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