Raigarh. रायगढ़। शासन के निर्देशानुसार 17 जुलाई 2024 को मोहर्रम के अवसर पर रायगढ़ जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। इस दिन जिले में संचालित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट), विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ) की दुकानों, देशी मदिरा भंडारों एवं समस्त होटल बारों (एफ.एल.-3) को पूर्णतः बंद रखने का आदेश दिया गया है। शुष्क दिवस के दौरान मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्री गोयल ने आबकारी विभाग को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।