कोरबा। कक्षा चौथी की छात्रा की पिटाई करने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुपमा मिंज, सहायक शिक्षक एलबी शासकीय प्राथमिक शाला गोढ़ी, विकासखण्ड कोरबा को बीईओं कोरबा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय कोरबा निर्धारित करने के साथ नियमानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता प्रदान की गई है।