किशोरी को भगा ले जाने वाला गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट में आरोपी गया जेल

Update: 2022-07-24 02:55 GMT

रायगढ़। बालिका को भगा ले जाने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक घर से मजदूरी करने निकली 17 वर्षीय बालिका के लापता होने की रिपोर्ट थाना चक्रधरनगर में स्वजन ने कराया था। जिस पर चक्रधरनगर पुलिस अज्ञात के विरुद्ध अपहरण (धारा 363 IPC) का मुकदमा दर्ज कर बालिका की तलाश में लगी हुई थी। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक किरण गुप्ता मामले की संजीदगी को देखते हुए अपने स्टाफ को लगातार बालिका के परिजनों एवं सहेलियों के संपर्क में रहकर पतासाजी करने निर्देशित की।

विवेचना क्रम में जानकारी मिला कि औराभांठा, कोतरारोड़ का युवक चंद्रमणी सिदार किशोर बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले गया है, जिस पर टीआई किरण गुप्ता द्वारा संदेही के सकुनत पर दबिश दिया गया जो फरार था, टीआई किरण गुप्ता द्वारा संदेही के गृहग्राम एवं बालिका के गांव में मुखबिर तैनात कर सूचना देने निर्देशित किया गया था। कल दिनांक 22.07.2022 को मुखबिर सूचना दिया कि बालिका को एक लड़का के साथ उसके गांव में देखा गया है जिस पर तत्काल टीआई किरण गुप्ता स्टाफ रवाना की, चक्रधरनगर पुलिस बालिका के गांव दबिश दिया गया, जहां संदेही चंद्रमणी सिदार मिला जो बालिका को उसके घर छोड़ने आया था । संदेही चंद्रमणी सिदार, अपहृत बालिका एवं बालिका के परिजनों को पुलिस टीम साथ थाने लाया गया । महिला पुलिस अधिकारी को बालिका बताई कि चंद्रमणी सिदार प्रेम करता हूं, शादी करूंगा कहता था जो दिनांक 16.07.2022 को शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ले गया था और बिना सहमती के शारीरिक संबंध बनाया, उसे घर छोड़ दो कहने पर आज, कल कहकर टालता रहा और 22.07.2022 को घर छोड़ने गांव आया था । बालिका के कथन, मुलाहिजा कराकर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4, 6 पोक्सो एक्ट की धारा जोड़कर आरोपी चंद्रमणी सिदार पिता लक्ष्मण सिदार उम्र 25 वर्ष निवासी औराभांठा थाना कोतरारोड़ जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ में पेश किया गया है, जहां से जेल वारंट पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है । सम्पूर्ण कार्रवाई में निरीक्षक थाना प्रभारी चक्रधरनगर किरण गुप्ता, उप निरीक्षक संतरा चौहान, आरक्षक सुशील यादव की अहम भूमिका रही है।

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