अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का फैसला सुनाया

Update: 2022-01-10 12:35 GMT

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द करने का फैसला सुनाया है. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत पर ईओडब्ल्यू एसीबी ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण की धारा के तहत अपराध परिलिक्षित नहीं होना पाया, जिसके बाद सोमवार को अपना फैसला सुनाया.

पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास, और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दयन कृष्णन ने पक्ष रखा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.


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