Ambikapur. अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कॉलेज की एक छात्रा ने राजस्थान निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर करीब डेढ़ वर्ष तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि गर्भवती होने पर युवक ने कथित रूप से उसे गर्भपात की दवाएं भी खिला दीं। शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपी ने बातचीत बंद कर दी और बाद में निजी तस्वीरें एवं वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर गांधीनगर थाना पुलिस ने
मामला दर्ज
कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, अंबिकापुर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही छात्रा की नवंबर 2024 में सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान के भरतपुर जिले के बैरबासी निवासी लवकुश मीणा से पहचान हुई थी। ऑनलाइन बातचीत के दौरान युवक ने छात्रा का मोबाइल नंबर लिया। इसके बाद दोनों के बीच फोन और सोशल मीडिया के जरिए नियमित बातचीत होने लगी।
छात्रा ने पुलिस को बताया कि लवकुश ने उसे पांच दिसंबर 2024 को मिलने के लिए मध्य प्रदेश के अनूपपुर बुलाया था। वह युवक से मिलने वहां गई। इस दौरान लवकुश ने उसे पसंद करने की बात कहते हुए शादी करने का भरोसा दिलाया। छात्रा का आरोप है कि इसी वादे पर विश्वास कर उसने युवक के साथ संबंध बनाए। शिकायत के मुताबिक, नौ जनवरी 2025 को लवकुश अंबिकापुर पहुंचा और छात्रा के किराए के मकान में ठहरा। आरोप है कि वह कई दिनों तक वहां रहा और शादी का भरोसा देकर छात्रा का शारीरिक शोषण किया। इसके बाद सात मार्च 2025 को आरोपी रायपुर आया तथा उसने छात्रा को भी वहां बुलाया। दोनों करीब एक सप्ताह तक एक होटल में ठहरे थे।
छात्रा ने आरोप लगाया कि रायपुर में रहने के दौरान भी युवक ने शादी का वादा करते हुए उसके साथ संबंध बनाए। मार्च 2025 में छात्रा को अपने गर्भवती होने की जानकारी मिली। उसने युवक को इस बारे में बताया और शादी करने के लिए कहा। शिकायत के अनुसार, 15 अप्रैल 2025 को आरोपी दोबारा अंबिकापुर पहुंचा। आरोपी ने कथित रूप से छात्रा को बताया कि वह अपने परिवार से शादी के संबंध में बातचीत करेगा। उस समय छात्रा की परीक्षाएं भी होने वाली थीं। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान युवक ने उसे गर्भपात की दवाएं खिला दीं। इस आरोप से जुड़े चिकित्सकीय दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की पुलिस द्वारा जांच किए जाने की संभावना है।
करीब एक महीने बाद आरोपी फिर छात्रा के घर आया और कई दिनों तक वहां रुका। छात्रा का आरोप है कि इस अवधि में भी युवक ने उसका शारीरिक शोषण किया। जब उसने शादी करने के लिए दबाव बढ़ाया तो आरोपी वापस राजस्थान चला गया और धीरे-धीरे उससे बातचीत करना बंद कर दिया। संपर्क नहीं होने पर छात्रा आठ अप्रैल 2026 को भरतपुर स्थित आरोपी के गांव बैरबासी पहुंची। वहां उसने लवकुश के परिवार के सदस्यों को दोनों के संबंध और शादी के वादे के बारे में जानकारी दी। इसके बाद आरोपी ने उससे दोबारा संपर्क किया और कथित तौर पर शादी करने का आश्वासन देता रहा।
छात्रा के मुताबिक, लगातार आश्वासन मिलने के बावजूद शादी नहीं होने पर वह 10 जुलाई 2026 को फिर आरोपी के गांव गई। आरोप है कि इस दौरान लवकुश ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। उसने छात्रा की निजी तस्वीरें एवं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी। इस घटनाक्रम के बाद छात्रा अंबिकापुर लौटी और गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर लवकुश मीणा के खिलाफ
भारतीय न्याय संहिता
की धारा 296, 335(1) और 69 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इनमें धोखे से संबंध बनाने सहित शिकायत में लगाए गए अन्य आरोपों से संबंधित धाराएं शामिल हैं। पुलिस छात्रा और आरोपी के बीच हुई बातचीत, सोशल मीडिया संपर्क, मोबाइल रिकॉर्ड, यात्रा तथा होटल में ठहरने से जुड़े संभावित साक्ष्यों की जांच कर रही है। मामले में लगाए गए सभी आरोप जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध दस्तावेजों एवं बयानों के आधार पर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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