Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में गौवंश के साथ कथित रूप से अनाचार का मामला सामने आया है। घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धारा और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, सत्य नगर बीरगांव निवासी और विश्व हिंदू परिषद बंजारी प्रखंड के सहमंत्री वीरेंद्र विश्वकर्मा ने उरला थाने में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन में बताया गया कि 21 जुलाई 2026 की सुबह उन्हें सूचना मिली कि राजेंद्र नगर उरला निवासी सूरज कुमार द्वारा गौमाता के साथ कथित रूप से आपत्तिजनक कृत्य किया गया है। शिकायतकर्ता ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
शिकायत में बताया गया कि बजरंग दल बंजारी प्रखंड के कार्यकर्ता राहुल राजभर द्वारा घटना से संबंधित वीडियो और जानकारी साझा की गई थी। आवेदन के अनुसार, कथित घटना 20 और 21 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच की बताई गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वीडियो में आरोपी को गौवंश के साथ अनाचार करते हुए देखा गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हुए। शिकायत के अनुसार, कार्यकर्ताओं ने आरोपी सूरज कुमार को पकड़कर उरला थाना पहुंचाया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। उरला थाना पुलिस ने बताया कि आवेदन की जांच के बाद आरोपी सूरज कुमार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना से जुड़े वीडियो, शिकायतकर्ता के बयान और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है।