होली से पहले बलौदाबाजार में मिठाई दुकानों पर छापा-जांच, ‘टाटा बेसन’ के एक बैच की बिक्री पर रोक
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Baloda Bazar. बलौदाबाजार। होली त्योहार के मद्देनजर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिलेभर में मिठाई दुकानों और होटलों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कई प्रतिष्ठानों से गुजिया, पेड़ा और खुले बेसन के नमूने लिए गए, जिन्हें विश्लेषण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी भेजा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण टीम ने भाटापारा स्थित खेमजी होटल, कलकत्ता स्वीट्स और न्यू काशीराम सुपर मार्केट का भी औचक निरीक्षण किया। यहां से विभिन्न मिठाइयों और खाद्य सामग्री के नमूने संग्रहित किए गए। अधिकारियों ने दुकानदारों को स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करने, खाद्य पदार्थों के निर्माण स्थलों पर साफ-सफाई बनाए रखने और गुणवत्तायुक्त कच्चे माल के उपयोग के निर्देश दिए।
विभाग ने विशेष रूप से मिठाइयों और नमकीन में अखाद्य रंगों- जैसे ‘श्री गणेश’ और ‘गाय छाप’ रंग का प्रयोग न करने की हिदायत दी। अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों के दौरान अधिक मांग के कारण मिलावट या निम्न गुणवत्ता की सामग्री के उपयोग की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए नियमित निगरानी और सैंपलिंग की जा रही है। ग्राहकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विभाग ने अपील की है कि उपभोक्ता साफ-सुथरे प्रतिष्ठानों से ही खरीदारी करें, कम कृत्रिम रंगों वाली मिठाइयों का सेवन करें और पैक्ड खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट व खाद्य लाइसेंस/पंजीयन नंबर अवश्य जांच लें। अभियान के दौरान ‘टाटा बेसन’ ब्रांड के फाइन बेसन (बैच नंबर GV5H0844D1) के विक्रय, वितरण और भंडारण पर रोक लगा दी गई है।
यह कार्रवाई महासमुंद जिले से प्राप्त ‘टाटा संपन्न फाइन बेसन’ (500 ग्राम पैक, पैकिंग तिथि 08.08.2025, एक्सपायरी 07.03.2026) के संबंध में की गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार कैली लैब प्रा. लि., भोपाल द्वारा 27.01.2026 को जारी विश्लेषण में उक्त बैच को ‘असुरक्षित’ पाया गया था। इसके आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 38(3)(ख) के तहत अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा ने जिले में इस बैच की बिक्री, वितरण और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने व्यापारियों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित बैच का स्टॉक तत्काल अलग कर रखें और आगे की प्रक्रिया के लिए विभागीय अधिकारियों से संपर्क करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान आमजन की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।