रायपुर में नियमों के खिलाफ निर्माण पर कार्रवाई, निगम ने चलाया बुलडोजर
छग
Raipur. रायपुर। शहर में भवन निर्माण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में रायपुर नगर पालिक निगम के जोन-5 नगर निवेश विभाग ने चंगोराभाठा रिंग रोड नंबर-1 क्षेत्र में अनुमति के विपरीत निर्माणाधीन एक व्यावसायिक भवन को हटाने की कार्रवाई की। निगम की टीम ने संबंधित निर्माणकर्ता को पहले नियमानुसार नोटिस जारी किया था। इसके बाद निगम अधिनियम के तहत प्रक्रिया पूरी करते हुए निर्माण को हटाया गया।
नगर निगम के अनुसार यह कार्रवाई निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। जोन-5 जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में नगर निवेश विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान कार्यपालन अभियंता लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। निगम अधिकारियों के मुताबिक चंगोराभाठा रिंग रोड नंबर-1 क्षेत्र में संबंधित निर्माणकर्ता कमलकांत चंद्राकर द्वारा व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। निगम के निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य स्वीकृत अनुमति के अनुरूप नहीं पाया गया। निर्माण में निर्धारित नियमों और अनुमति की शर्तों का उल्लंघन सामने आने के बाद नगर निवेश विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई शुरू की।
अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत संबंधित निर्माणकर्ता को पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस के माध्यम से निर्माण को लेकर आवश्यक जानकारी और अनुमति से संबंधित स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई। इसके बावजूद नियमों के अनुरूप स्थिति नहीं पाए जाने पर निगम ने निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन को हटाने की कार्रवाई की। नगर निगम की इस कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर पहुंचकर अनुमति के विपरीत किए जा रहे निर्माण को हटाया। निगम ने स्पष्ट किया कि शहर में भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और स्वीकृत नक्शे का पालन करना अनिवार्य है। स्वीकृति के विपरीत निर्माण किए जाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। नगर निगम के नगर निवेश विभाग की ओर से समय-समय पर शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में भवन निर्माण की जांच की जाती है।
इस दौरान स्वीकृत भवन अनुज्ञा, निर्माण की स्थिति और मौके पर किए जा रहे कार्य का मिलान किया जाता है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित भवन मालिक या निर्माणकर्ता को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। चंगोराभाठा रिंग रोड नंबर-1 क्षेत्र में हुई यह कार्रवाई भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा रही। निगम की टीम ने अभियानपूर्वक कार्रवाई करते हुए अनुमति के विपरीत निर्माण को हटाया। अधिकारियों ने कहा कि भवन निर्माण से पहले नगर निगम से निर्धारित अनुमति लेना और स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही निर्माण करना जरूरी है। नगर निगम की कार्रवाई से यह संदेश भी दिया गया है कि शहर में अनधिकृत अथवा स्वीकृत अनुमति के विपरीत किए जा रहे निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। निगम अधिकारियों ने नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि निर्माणकर्ता भवन निर्माण शुरू करने से पहले सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करें और स्वीकृत मानकों के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराएं। इस कार्रवाई के दौरान जोन-5 नगर निवेश विभाग की टीम की मौजूदगी में निर्माण हटाने की प्रक्रिया पूरी की गई। निगम ने आगे भी नियमों के विपरीत पाए जाने वाले निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं।