मनेन्द्रगढ़। विधानसभा निर्वाचन 2023 को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचन की घोषणा किये जाने से जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार दुग्गा के आदेशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय क्षेत्र व जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थल तथा शासकीय भवनों में लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, एलईडी तथा अन्य प्रचार सामग्रियों को 24 घण्टे भीतर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से विरूपण हटाने की कार्यवाही जाएगी। प्रथम 72 घंटे में सभी निजी संपत्तियों से विरूपण हटाया जाएगा। जानकारी अनुसार आज दिवस तक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 02 मनेन्द्रगढ़ में सार्वजनिक स्थलों से 1273 तथा निजी संपत्तियों से 1198 संम्पत्ति विरूपण की कार्रवाई की गयी। इसी प्रकार जनपद भरतपुर में सार्वजनिक स्थलों से 208 दीवार लेखन, 98 पोस्टर, 71 बैनर, अन्य 36 सहित कुल 413 तथा निजी संपत्ति से 218 दीवार लेखन, 134 पोस्टर, 72 बैनर, अन्य 60 सहित कुल 484 विरूपण की कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के कार्य में लगे शासकीय कर्मचारियों की ओर से फ्लैक्स बैनर पोस्टर आदि हटाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जिले के जनपद भरतपुर, खडगवां, मनेन्द्रगढ़, नगर पंचायत खोंगापानी, झगराखांड़, लेदरी, नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ तथा नगर निगम चिरमिरी सभी क्षेत्रों में चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए विभागीय कर्मचारी संपत्ति विरूपण का कार्य पूरा कर रहे हैं। सभी चौक चौराहे से एवं सार्वजनिक स्थान से बैनर पोस्टर जैसे प्रचार सामग्रियों को हटाया जा रहा है।