रायुपर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है। इसी क्रम में दिनांक 01.08.2023 को थाना गोबरानवापारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना गोबरानवापारा क्षेत्रांतर्गत छांटा रोड किनारे एक्टिवा वाहन सवार एक व्यक्ति अपने पास थैले में शराब रखा है तथा कहीं जाने की फिराक में है।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी गोबरानवापारा के नेतृत्व में थाना गोबरानवापारा पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए उक्त स्थान पर जाकर वाहन एवं हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी कर व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम नरेंद्र मांडले निवासी फिंगेश्वर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके वाहन में रखें थैले की तलाशी लेने पर थैले में देशी शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने व परिवहन करने के संबंध में आरोपी नरेंद्र मांडले से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी नरेंद्र मांडले को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें कुल 120 पौवा देशी शराब कीमती 13,200 रूपये तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन क्रमांक सी जी/04/एच के/8335 जुमला कीमती लगभग 40,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना गोबरानवापारा में अपराध क्रमांक 293/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी - नरेंद्र मांडले पिता अशोक मांडले उम्र 22 वर्ष निवासी फिंगेश्वर जिला गरियाबंद।