अवैध शराब बिक्री मामले में आरोपी दोषी करार, 1 साल की जेल और 25 हजार जुर्माना
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Thelkadih. ठेलकाडीह। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ठेलकाडीह थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को 1 वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में ठेलकाडीह थाना पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
अवैध शराब बेचते पकड़ा गया था आरोपी
जानकारी के अनुसार, 26 फरवरी 2026 को ठेलकाडीह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पचपेड़ी खार क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी संजय कुमार कुर्रे पिता टीकमदास कुर्रे, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम पचपेड़ी, थाना ठेलकाडीह को अवैध शराब बिक्री करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।
30 पौवा अंग्रेजी शराब जब्त
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में रखी 30 पौवा गोवा स्पेशल व्हिस्की अंग्रेजी शराब बरामद की थी। शराब रखने और बिक्री के संबंध में आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 38/2026 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में मामला दर्ज कर कार्रवाई की।
न्यायालय में प्रस्तुत किया गया अभियोग पत्र
मामले की विवेचना प्र0आर0 78 राहुल शेण्डे द्वारा पूरी की गई। विवेचक ने घटनास्थल की कार्रवाई, आवश्यक पंचनामा, जब्ती और अन्य साक्ष्यों का संकलन कर आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खैरागढ़ की अदालत में हुई।
कोर्ट ने सुनाई सजा
न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आरोपी संजय कुमार कुर्रे को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत दोषी पाया। न्यायालय द्वारा आरोपी को 1 वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
आरोपी को भेजा गया जेल
न्यायालय के आदेश के पालन में आरोपी के विरुद्ध जेल वारंट जारी किया गया। इसके बाद आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई पुलिस ने कहा है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अवैध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है।