Raigarh. रायगढ़। जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में मुआवजा राशि के नाम पर ग्रामीण से 49 लाख 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं, इस पूरे मामले में शामिल एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के अनुसार, यह मामला ग्राम तिलाईपाली बिच्छीनारा निवासी अमीर कुमार राठिया से जुड़ा है। उनकी जमीन और मकान एनटीपीसी तलाईपाली कोयला खनन परियोजना के लिए अधिग्रहित किए गए थे। इसके बदले उन्हें कुल 69 लाख 64 हजार 618 रुपये की मुआवजा राशि प्राप्त हुई थी।
शिकायत के मुताबिक, गांव के ही खगेश्वर गुप्ता ने मुआवजा राशि से जुड़ी कागजी कार्रवाई पूरी कराने के नाम पर अमीर कुमार से उनका बैंक पासबुक अपने पास ले लिया था। इसके बाद 8 जून 2026 को खगेश्वर गुप्ता अपने साथी प्रदीप गुप्ता के साथ उन्हें पंजाब नेशनल बैंक की रायकेरा शाखा लेकर गया। आरोप है कि बैंक प्रक्रिया पूरी कराने का बहाना बनाकर दोनों आरोपियों ने ग्रामीण से चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए। पीड़ित ने बताया कि उसने अपने बच्चों के खातों में 5-5 लाख रुपये जमा कराने की सहमति दी थी, लेकिन चेक के माध्यम से अन्य खातों में कितनी राशि भेजी जा रही है, इसकी जानकारी उसे नहीं दी गई।
कुछ समय बाद जब अमीर कुमार ने अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट निकलवाया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि उसके खाते से मोतीलाल गुप्ता के खाते में 25 लाख रुपये और जगदीश गुप्ता के खाते में 24 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इस तरह कुल 49 लाख 50 हजार रुपये दूसरे खातों में भेजे गए थे। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी जानकारी और सहमति के बिना उसके हस्ताक्षर वाले चेक का उपयोग कर यह राशि आरोपियों ने अपने परिचितों और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कराई। शिकायत मिलने के बाद घरघोड़ा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।
पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 257/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक रिकॉर्ड, खातों के स्टेटमेंट और गवाहों के बयान जुटाए। थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी खगेश्वर गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी प्रदीप गुप्ता के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी खगेश्वर गुप्ता पिता दनार्दन गुप्ता, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम तिलाईपाली थाना तमनार, जिला रायगढ़ को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले का दूसरा आरोपी प्रदीप गुप्ता अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने लोगों से अपील की है कि बैंक खाते, चेकबुक, पासबुक और अन्य वित्तीय दस्तावेज किसी के भरोसे न छोड़ें। उन्होंने कहा कि बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए और बैंक खातों में होने वाले लेन-देन की नियमित निगरानी करनी चाहिए। रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लोगों की मेहनत की कमाई को धोखाधड़ी के जरिए हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।