रायपुर। प्रार्थी सुशांत कुम्भार ने थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह एसपी गोयल कंपनी टीटलागढ़ उड़ीसा में काम करता है। प्रार्थी की कंपनी रेल्वे में ठेका लेती है तथा वर्तमान में ठेका लेकर छत्तीसगढ में रायपुर, भिलाई, सिलयारी, मौहागांव में स्लीपर तथा प्लेटफार्म बनाने का काम कर रही है। प्रार्थी कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों को उनका पेमेंट देने का काम करता है। प्रार्थी के कंपनी के मालिक द्वारा प्रार्थी को श्रमिकों के पेमेंट के लिये रकम लेकर रायपुर तथा भिलाई जाने बोले जाने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.10.2022 को कम्पनी से श्रमिकों को पेमेंट करने हेतु 1,70,000/- रूपये नगदी रकम अपने बैग में प्राप्त कर रेलवे स्टेशन टिटलागढ़ से रायपुर पहुंचा। रायपुर पहुंचकर करीबन 11.00 बजे कम्पनी के कर्मचारी सागर एवं विद्याधर से बात कर श्रमिकों को पेमेंट करने हेतु सिलयारी जाने के लिये कम्पनी के दोपहिया वाहन में विद्याधर के साथ निकल गया। इसी दौरान प्रार्थी अपने कम्पनी के कर्मचारी के साथ ग्राम तरेसर के पास पहुंचा था।
मोटर सायकल में सवार 03 व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थी को रोककर अश्लील गाली गलौच एवं मारपीट करते हुए प्रार्थी के पास रखे रकम से भरे बैग, नगदी रकम, मोबाईल फोन एवं अन्य दस्तावेज को लूट कर फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 512/22 धारा 394 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रकरण में पूर्व में आरोपी बबलू उर्फ विद्याधर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 1 दोपहिया वाहन, घटना से संबंधित 1 मोबाईल फोन एवं नगदी रकम जप्त किया गया था। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी घटना के बाद से फरार चल रह थे, जिनकी लगातार पतासाजी की जा रहीं थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को फरार आरोपी के. रामलू रेड्डी की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी के. रामलू रेड्डी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट की नगदी रकम 50,000/- रूपये तथा घटना से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन जप्त किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी - के. रामलू रेड्डी पिता के. चिना रेड्डी उम्र 27 साल निवासी म.नं. 531 जय हिन्द चैक पुरैना भिलाई 3 थाना भिलाई 3 जिला दुर्ग।