Bhilai में भारतीय न्याय संहिता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

Update: 2024-07-16 02:51 GMT

दुर्ग durg news। पुलिस द्वारा विगत 4 महीने से लगातार तीन नवीन आपराधिक कानून Criminal Law विषय पर कार्यशाला पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कॉलेजो में कार्यक्रम किया जा रहा है आज दिनांक को कलामंदिर सेक्टर 06 भिलाई में पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के लिए 01 दिवसीय नवीन भारतीय न्याय संहिता विषय पर कार्यशाला एवं दिशा निर्देश का आयोजन किया गया।

Superintendent of Police Jitendra Shukla पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला द्वारा अपने उद्बोधन मे पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों को नये कानून के विषय पर चर्चा करते हुए कहा गया कि जिस प्रकार हमें समाज में बहुत से अधिकार दिये है वेसे ही हमारे कर्तव्य भी होते है जिसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है पूर्व में भारत में अंग्रेजो के द्वारा बनाये गये कानून लागू था जिसमें आज की स्थिति को देखते हुए बहुत से अपराधों पर कोई कानून बनाया नहीं गया है जैसे स्नेचिंग जिसमें किसी का मोबाईल, चैन, पर्स छीन कर भाग जाना जिस पर नये कानून में जोडा गया है महिलाओं एवं बच्चो से संबंधित अपराधों में दण्ड की प्रक्रिया को और कठोर किया गया है पूर्व में किसी अपराध की एफआईआर होने पर पुलिस को 60 दिन, 90 दिनों में चालान पेश करना होता था जिस पर न्यायालय द्वारा न्याय के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी परंतु इस कानून में हर किसी के लिए पुलिस, वकील, न्यायालय एवं जो उससे संबंधित है सभी के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है और समय सीमा के अंदर ही पीडित को न्याय दिलाना नये कानून का उद्देश्य है। durg

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कही अपराध होता है और प्रार्थी वहां उपस्थित नहीं है उस स्थिति में प्रार्थी जहंा कही भी हो वही नजदीकी थाना से जीरो एफआईआर करा सकते है एफआईआर करना पुलिस का दायित्व है वह इनसे इंकार नहीं करेगा साथ ई एफआईआर के अंतर्गत घर में चोरी या घटना दुर्घटना होती है तो रजिस्टेªड ई मेल के माध्यम से पुलिस के रजिस्ट्रेड ई मेल या वाट्सअप के माध्यम से सूचना भेज जाने पर कार्यवाही करना आवश्यक एवं प्रार्थी को तीन दिवस के भीतर अंदर संबंधित थाने में उपस्थित होकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी विवेचक को बताया गया कि किसी भी अपराध पर रेड, सर्च, सील, अपराधी एवं प्रार्थी का बयान लेते समय ऑडियो/वीडियोग्राफी करना आवश्यक है पुलिस के जवानों को अनुशासन मंे बना रहे इसलिए ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि आप आम नागरिको से उनके अपेक्षाओं पर खडा उतरे और उनसे मधुर व्यवहार करें यह पुलिस के हर जवान का कर्तव्य है।

Tags:    

Similar News

-->