बिलासपुर। वरिष्ठता प्राप्त करने के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति नहीं देने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारी को तीन माह के भीतर अभ्यावेदन का निराकरण करने का आदेश दिया है। बलौदा बाजार भाटापारा जिले की कस्तूरी शुक्ला, सावित्री रजक, निमेश्वरी वर्मा, उषा देवी, निर्मला वर्मा आदि ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि वह सन 1997-98 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर काम कर रही हैं। सभी याचिकाकर्ता स्नातक हैं और पदोन्नति के पात्र हैं, फिर भी उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया है। इस संबंध में दिए गए उनके आवेदनों पर विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की बेंच ने महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को तीन माह के भीतर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।