6 इलाके माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित, कलेक्टर ने आवागमन पर लगाई रोक

छग न्यूज़

Update: 2022-01-15 08:05 GMT

बीजापुर। नोवेेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण दौरान जिले में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु किये जा रहे सैम्पल टेस्टींग के दौरान बीजापुर के 1 मरीज की जांच रिर्पोट पाजिटिव पाये जाने के कारण राऊतपारा दुर्गा मंदिर के पास बीजापुर का क्षेत्र के निम्न वर्णित 50 मीटर सीमा क्षेत्र को 14 जनवरी 2022 से आगमी कुल 14 दिवस की अवधि तक के लिए माईक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अर्न्तगत उत्तर दिशा में सैयदवान का मकान है। दक्षिण दिशा संतोष राम का मकान है।, पूर्व दिशा में पापैया का मकान एवं पश्चिम दिशा में ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन है। कंटेटमेंट जोन में आगामी 14 दिवस तक उक्त अवधि में प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंचकर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की जावेगी। कंटेटमेंट जोन अंन्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों को आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी के अतिरिक्त अन्य किसी कारणों से कंटेंटमेंट जोन से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त क्षेत्र निगरानी हेतु पुलिस पेट्रोलिंग की जायेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सैम्पल इत्यादि जांच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रभारी अधिकारियों को उक्त कंटेटमेंट जोन में एकल प्रवेश द्वार एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग सेनेटाईजिंग कार्यए स्थल में एक्टिव सर्विलांसए बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा मास्क पीपीई किट उपलब्ध करानेए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं कानून.पुलिस व्यवस्था कंटेटमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने आवश्यक पुलिस की व्यवस्था उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करेंगें।

नोवेेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण दौरान जिले में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु किये जा रहे सैम्पल टेस्टींग के दौरान बीजापुर के 1 मरीज की जांच रिर्पोट पाजिटिव पाये जाने के कारण डारापारा कीर्ती भवन के पास बीजापुर का क्षेत्र के निम्न वर्णित 50 मीटर सीमा क्षेत्र को 14 जनवरी 2022 से आगमी कुल 14 दिवस की अवधि तक के लिए माईक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अर्न्तगत उत्तर दिशा में निर्माणाधीन मकान है। दक्षिण दिशा सुभाष चन्द्र कुड़ियम का मकान है।, पूर्व दिशा में रिक्त भूमि एवं पश्चिम दिशा में गली सीसी सड़क है। कंटेटमेंट जोन में आगामी 14 दिवस तक उक्त अवधि में प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंचकर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की जावेगी। कंटेटमेंट जोन अंन्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों को आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी के अतिरिक्त अन्य किसी कारणों से कंटेंटमेंट जोन से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त क्षेत्र निगरानी हेतु पुलिस पेट्रोलिंग की जायेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सैम्पल इत्यादि जांच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रभारी अधिकारियों को उक्त कंटेटमेंट जोन में एकल प्रवेश द्वार एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग सेनेटाईजिंग कार्यए स्थल में एक्टिव सर्विलांसए बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा मास्कए पीपीई किट उपलब्ध करानेए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं कानून.पुलिस व्यवस्था कंटेटमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने आवश्यक पुलिस की व्यवस्था उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करेंगें।

नोवेेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण दौरान जिले में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु किये जा रहे सैम्पल टेस्टींग के दौरान बीजापुर के 1 मरीज की जांच रिर्पोट पाजिटिव पाये जाने के कारण अटल आवास शालिनी दुकान के पास वार्ड क्रमांक 14 बीजापुर का क्षेत्र के निम्न वर्णित 50 मीटर सीमा क्षेत्र को 14 जनवरी 2022 से आगमी कुल 14 दिवस की अवधि तक के लिए माईक्रो कंटेटमंेट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अर्न्तगत उत्तर दिशा में निर्माणाधीन पक्का मकान है। दक्षिण दिशा निर्माणाधीन पक्का मकान है।, पूर्व दिशा में दिलदेव का मकान एवं पश्चिम दिशा में सीसी सड़क है। कंटेटमेंट जोन में आगामी 14 दिवस तक उक्त अवधि मंे प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंचकर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की जावेगी। कंटेटमेंट जोन अंन्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों को आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी के अतिरिक्त अन्य किसी कारणों से कंटेंटमेंट जोन से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त क्षेत्र निगरानी हेतु पुलिस पेट्रोलिंग की जायेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सैम्पल इत्यादि जांच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रभारी अधिकारियों को उक्त कंटेटमेंट जोन में एकल प्रवेश द्वार एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग सेनेटाईजिंग कार्यए स्थल में एक्टिव सर्विलांसए बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा मास्कए पीपीई किट उपलब्ध करानेए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं कानून.पुलिस व्यवस्था कंटेटमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने आवश्यक पुलिस की व्यवस्था उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करेंगें।

नोवेेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण दौरान जिले में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु किये जा रहे सैम्पल टेस्टींग के दौरान बीजापुर के 1 मरीज की जांच रिर्पोट पाजिटिव पाये जाने के कारण पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने मॉझीपारा बीजापुर का क्षेत्र क निम्न वर्णित 50 मीटर सीमा क्षेत्र को 13 जनवरी 2022 से आगमी कुल 14 दिवस की अवधि तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अर्न्तगत उत्तर दिशा में पक्की सड़क है। दक्षिण दिशा जंगल है।, पूर्व दिशा में सरिता का मकान एवं पश्चिम दिशा में जंगल है। कंटेटमेंट जोन में आगामी 14 दिवस तक उक्त अवधि में प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंचकर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की जावेगी। कंटेटमेंट जोन अंन्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों को आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी के अतिरिक्त अन्य किसी कारणों से कंटेंटमेंट जोन से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त क्षेत्र निगरानी हेतु पुलिस पेट्रोलिंग की जायेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सैम्पल इत्यादि जांच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रभारी अधिकारियों को उक्त कंटेटमेंट जोन में एकल प्रवेश द्वार एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग सेनेटाईजिंग कार्य स्थल में एक्टिव सर्विलांसए बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा मास्कए पीपीई किट उपलब्ध करानेए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं कानून.पुलिस व्यवस्था कंटेटमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने आवश्यक पुलिस की व्यवस्था उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करेंगें।

नोवेेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण दौरान जिले में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु किये जा रहे सैम्पल टेस्टींग के दौरान बीजापुर के 1 मरीज की जांच रिर्पोट पाजिटिव पाये जाने के कारण जी0डी0 कॉलोनी बीजापुर का क्षेत्र क निम्न वर्णित 50 मीटर सीमा क्षेत्र को 13 जनवरी 2022 से आगमी कुल 14 दिवस की अवधि तक के लिए कंटेटमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अर्न्तगत उत्तर दिशा में क्वार्टर-एच-9 है। दक्षिण दिशा क्वार्टर-एच-3 है।, पूर्व दिशा में सीसी सड़क एवं पश्चिम दिशा में क्वार्टर एच-टाईप स्माल है। कंटेटमेंट जोन में आगामी 14 दिवस तक उक्त अवधि में प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंचकर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की जावेगी। कंटेटमेंट जोन अंन्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों को आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी के अतिरिक्त अन्य किसी कारणों से कंटेंटमेंट जोन से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त क्षेत्र निगरानी हेतु पुलिस पेट्रोलिंग की जायेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सैम्पल इत्यादि जांच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रभारी अधिकारियों को उक्त कंटेटमेंट जोन में एकल प्रवेश द्वार एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग सेनेटाईजिंग कार्यए स्थल में एक्टिव सर्विलांसए बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा मास्कए पीपीई किट उपलब्ध करानेए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं कानून.पुलिस व्यवस्था कंटेटमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने आवश्यक पुलिस की व्यवस्था उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करेंगें।

नोवेेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण दौरान जिले में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु किये जा रहे सैम्पल टेस्टींग के दौरान बीजापुर के 1 मरीज की जांच रिर्पोट पाजिटिव पाये जाने के कारण वार्ड क्रमांक 14 सेंट थॉमस चर्च के पास का क्षेत्र बीजापुर) के वर्णित 50 मीटर सीमा क्षेत्र को 13 जनवरी 2022 से 27 जनवरी 2022 तक कुल 14 दिवस की अवधि तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वर्णित सीमा अर्न्तगत उत्तर दिशा में 30 मीटर में चर्च स्थित है। दक्षिण दिशा जंगल, पूर्व दिशा में रिक्त भूमी एवं पश्चिम दिशा में सेंट थॉमस हॉस्टल है। कंटेटमेंट जोन में आगामी 14 दिवस तक उक्त अवधि में प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंचकर सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की जावेगी। कंटेटमेंट जोन अंन्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों को आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी के अतिरिक्त अन्य किसी कारणों से कंटेंटमेंट जोन से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त क्षेत्र निगरानी हेतु पुलिस पेट्रोलिंग की जायेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सैम्पल इत्यादि जांच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रभारी अधिकारियों को उक्त कंटेटमेंट जोन में एकल प्रवेश द्वार एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग सेनेटाईजिंग कार्यए स्थल में एक्टिव सर्विलांसए बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा मास्कए पीपीई किट उपलब्ध करानेए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं कानून.पुलिस व्यवस्था कंटेटमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने आवश्यक पुलिस की व्यवस्था उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करेंगें।

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