शराब तस्करी में युवक को 6 वर्ष कैद की सजा

Update: 2023-09-29 03:51 GMT

गया: सिविल कोर्ट के उत्पाद विशेष न्यायाधीश-1 ओम सागर ने अंग्रेजी शराब की तस्कारी के आरोपित रवींद्र राय को 6 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. कोर्ट ने दोषी को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया.

गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार कोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत रवींद्र राय को दोषी पाते हुए सजा दी है. यह मामला पटना जंक्शन का है. पुलिस को 3 जनवरी 2021 को सूचना मिली की ब्रह्मपुत्र मेल से एक युवक तस्कारी कर अंग्रेजी शराब ला रहा है. पुलिस ने छापामारी कर शराब के साथ रवींद्र राय को गिरफ्तार कर लिया.

आभूषण व्यवसायी के घर चोरी में परिचितों पर शक

कंकड़बाग स्थित आभूषण व्यवसायी के घर से लाखों की चोरी की वारदात को एक महिला और पुरुष ने मिलकर अंजाम दिया. पुलिस दोनों की पहचान में जुटी हुई है. पुलिस का मानना है कि आरोपितों ने पीड़ित के घर के दरवाजे की चाबी पहले ही बना ली थी.

वहीं, उन्हें कारोबारी और उनकी पत्नी के मूवमेंट की जानकारी भी थी. लिहाजा बिना समय गवाएं आरोपितों ने चोरी की और फरार हो गए. पुलिस को आभूषण व्यवसायी के कर्मियों व परिचितों पर शक है. थानेदार रविशंकर सिंह ने बताया कि आरोपितों की पहचान की कोशिश की जा रही है. बीते शनिवार को कंकड़बाग हाउसिंग कॉलोनी निवासी आभूषण व्यवसायी सुधीर के घर से 80 हजार नकद व 10 लाख के गहने चोरी हुए थे.

Tags:    

Similar News

-->