हेलमेट पहनें वरना दो हजार जुर्माना दें

Update: 2023-04-17 13:53 GMT

कटिहार न्यूज़: अब बिना हेलमेट का बाइक चालक व सवार की खैर नहीं. जिला परिवहन द्वारा दुर्घटना पर विराम लगाने के उद्देश्य से इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है. सनद रहे कि आये दिन एनएच 31 एवं 81 तथा एनएच 131 ए पर वाहन चालकों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण दुर्घटनाएं घटित होने से औसतन 14 की मौत तथा दर्जनों घायल होकर अस्पताल में इलाजरत रहते हैं.

इसी कारण ट्रैफिक का नया कोड एवं नया फाइन निर्धारित किया गया है. जिसके तहत बाइक चालक एवं सवार यदि हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं तो कोड 5279 एवं 5382 के तहत दोनों से एक-एक हजार का फाइन लिया जायेगा. जबकि बिना नम्बर प्लेट का वाहन चलानेवाले एवं काला शीशा लगानेवाले को 5 सौ जोड़ दो हजार कुल 2500 का फाइन लिया जायेगा. इसके अलावा बिना सीट बेल्ट का चलने पर एक हजार के फाइन का प्रावधान है.

सरकारी आदेश की अवहेलना पर लगेंगे दो हजार जिला परिवहन पदाधिकारी बालमुकुन्द प्रसाद ने बताया कि सरकारी आदेश की अवहेलना करने पर दो हजार का आर्थिक दंड निर्धारित है. जबकि नो पार्किंग एरिया में वाहन लगाने पर 2050 रुपये, बिना लाइसेन्स पर 5 हजार तथा नाबालिग के साथ वाहन परिचालन पर 25 हजार के दंड का प्रावधान है. इसके साथ-साथ हल्के मोटर वाहन द्वारा ओवर स्पीडिंग पर दो हजार के दंड का प्रावधान है.

वायु प्रदूषण पर 10 हजार का जुर्माना: डीटीओ ने बताया कि वायु प्रदूषित करने पर 10 हजार, खतरना तरीके से वाहन चलाने और गलत दिशा में चलानेव गलत यू टर्न तथा वन में प्रवेश करने पर 5-5 हजार का दंड लगाया जाता है. जबकि सिगनल नहीं होने पर,ट्रैफिक सिगनल नहीं मानने, स्टॉप लाइन से आगे बढ़ने तथा गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने पर 5-5 हजार का आर्थिक दंड लगाया जाता है. वहीं बिना इंश्योरेंश पर दो हजार तथा ट्रिपल सवारी पर एक हजार का आर्थिक दंड है. उन्होंने बताया कि इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

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