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Update: 2022-09-14 14:34 GMT
शेखपुरा। शेखपुरा में हत्या के एक मामले में कोर्ट में अपनी गवाही न देने पर सिविल कोर्ट शेखपुरा के एडीजे तृतीय संजय सिंह ने कड़ा एतराज जताते हुए पीएमसीएच के चिकित्सक डॉ. धर्मेंद्र कुमार और कसार सहायक थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष सह पुलिस अवर निरीक्षक सुरेश रजक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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इस बाबत अपर लोक अभियोजक शंभू शरण सिंह ने बताया कि जिले के अरियरी प्रखंड अंतर्गत कसार थाना क्षेत्र के महुएत गांव में गत 4 अप्रैल 2016 को पुत्र ने अपने पिता केशो साव की हत्या मारपीट कर कर दी थी। उन्होंने बताया कि आरोपी पुत्र संजय साव ने अपनी पत्नी शांति देवी के साथ घरेलू विवाद को लेकर मारपीट किया था।जिसकी शिकायत पत्नी ने पति के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने पति संजय साव को थाना पर बुलाकर डांट फटकार करने के बाद छोड़ दी थी।
थाना से लौटने के बाद आग बबूला होकर संजय साव ने अपने पिता के साथ मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया था। घटना में गंभीर रूप से घायल 60 वर्षीय पिता को इलाज हेतु पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया।जहां उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के संबंध में एक प्राथमिकी अरियरी थाना में दर्ज की गई थी। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक और मामले के अनुसंधानकर्ता दारोगा द्वारा अब तक अपनी गवाही न दिए जाने के कारण मामला खटाई में पड़ा है। जबकि कोर्ट में उपस्थित होकर गवाही देने हेतु दोनो को कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है। कई बार कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी इन दोनो के द्वारा कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी गवाही नहीं दी गई है। तब कोर्ट ने इनके विरुद्ध सख्त कदम उठाई है।
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