अशांति फैलाने वाले नूरुद्दीन जंगी 5 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर

Update: 2022-11-30 10:57 GMT

पटना न्यूज़: धार्मिक वैमनस्यता एवं अशांति फैलाने का प्रयास तथा देशद्रोह के आरोपों में जेल में बंद अभियुक्त नूरुद्दीन जंगी को आज बिहार में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की पटना की एक विशेष अदालत ने 05 दिसंबर 2022 तक हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर एनआईए को सौंपने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में एनआईए ने एक आवेदन दाखिल कर अभियुक्त नूरुद्दीन जंगी से हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने का अनुरोध किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने एनआईए की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अभियुक्त नूरुद्दीन जंगी को हिरासती पूछताछ के लिए 05 दिसंबर 2022 तक के लिए एनआईए को सौंपे जाने का आदेश पटना के आदर्श केंद्रीय कारागार बेउर के अधीक्षक को दिया है।

गौरतलब है कि फुलवारीशरीफ थाना ने कांड संख्या 827 /2022 भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 121, 153, 153 (ए), 153(बी) और 34 के तहत दर्ज किया था, जिसमें 26 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एनआईए को सौंपी गई, जिसने आरसी कांड संख्या 31/2020 दर्ज कर अपनी प्राथमिकी विशेष अदालत को सौंप दी थी।

अदालत में विशेष कांड संख्या 07/2022 दर्ज किया गया एवं मामले की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए ने जांच के क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में अभियुक्तों के ठिकानों पर छापेमारी की है और भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान एवं दस्तावेज बरामद किए जाने का दावा किया है।

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