कटिहार न्यूज़: जिला अदालत स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे राजीव रंजन रमण ने गुरूवार को कुरसेला थाना कांड सं0- 209/17 की विचारण पूरी करने के पश्चात चौदह वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने में लिप्त आरोपी पूर्व मुखिया सुरेश कुमार जो पुरब टोला नवाबगंज,कुरसेला निवासी है को भादवि.की धारा-376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के अपराध के सिद्धदोष अभियोग में सश्रम दस वर्ष की कारावास एवं पचास हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.
अदालत ने अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन माह की कैद भी मुकर्रर किया है.
घटना की बाबत नाबालिग पीड़िता के पिता ने कुरसेला थाना कांड सं0- 209/17 दर्ज करा आरोप लगाया था कि वो अपनी पत्नी और चौदह वर्ष की नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी सुरेश कुमार की दो पुत्री की क्रमश 30 नबम्बर 27 एवं 03 दिसम्बर 17 को आयोजित विवाह में गये थे जहाँ से 05 दिसम्बर 17 को सबौर,भागलपुर स्थित अपने घर लौट आये. जब वादी अपने घर परिवार के लौट कर आया तो पत्नी के बताने पर अपनी पुत्री से पुछा तो वो बतायी की रिस्ते में दादा आरोपी सुरेश ने अपने दरवाजे के पास स्थित कमरे में पीड़िता को ले जाकर उसे पानी पिलाया फिर कमरे में दुष्कर्म किया और पिङिता जब हल्ला करने लगी तो उसकी मुंह बन्द कर दिया और दरवाजा बन्द कर आरोपी भाग गया.
अदालत में मामलें की विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश सिंह ने आठ साक्षियों को पेश कर घटना की पुष्टि करायी जिसका प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष ने किया. अदालत ने साक्ष्य एवं उभयपक्षों की तर्क सुनने के पश्चात यह फैसला सुनाई है. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को मंडल कारागार न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.