Siwan: गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे इलाज के दौरान महिला की मौत

दुर्घटना में हुई थी घायल

Update: 2024-08-10 09:17 GMT

सिवान: दुर्घटना में घायल महिला की गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे इलाज के दौरान मौत हो गई. महिला की पहचान नौतन थाना के शिवराजपुर वार्ड - निवासी अनिरुद्ध सिंह की पत्नी शोभा देवी (32)के रूप मे हुई है.

शोभा के देवर जवाहिर कुमार ने बताया कि की सुबह 9. बजे अपनी भाभी के दांत में दर्द का इलाज कराने के लिए बाइक से लेकर यादोपुर ेेजा रहे थे. बरियारपुर पुल के पास गोपालगंज के तरफ से तेज गति से आ रही स्कार्पियो से साइड लेने मे धक्का लगने से शोभा गिर गई. जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें लग गयी. स्थानीय लोगों की मदद से घायल शोभा को लेकर जीएमसीएच लेकर आए. यहां इलाज के दौरान लगभग ग्यारह बजे मौत हो गई. महिला के पति दुबई मे काम करने के लिए गये हुए हैं. महिला के दो पुत्र रोहित कुमार (11), अंशु कुमार (5) तथा एक पुत्री स्नेहा कुमारी (8) का रो- रो कर बुरा हाल है. जीएमसीएच टीओपी प्रभारी रामकुमार पासवान ने बताया की महिला के शव का पंचनामा कर पोस्टमोर्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया गया. परिजनों के ब्यान दर्ज कर संबंधित थाना को भेज दिया जाएगा.

चार-चार लाख का अर्थ दंड भी लगाया: पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने 50 केजी गांजा की तस्करी करते हुए पकड़े गए दो तस्करों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोनों तस्करों को चार-चार लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर तस्करों को दो-दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.

सजायाफ्ता भंगहा थाना क्षेत्र के बेहरी निवासी शुभ नारायण गुरु तथा शिकारपुर थाना क्षेत्र के उदरवा पंचमवा निवासी भुअर अंसारी है. एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि घटना 13 फरवरी वर्ष 2021 की है. एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक गणेश बिंगिया गुप्त सूचना के पुलिस दल के साथ बिरंची चौक मानपुर थाना पास पहुंचकर निगरानी करने लगे. दो व्यक्ति को सिर पर बोरा रख आते देखा. पुलिस को देख दोनों अपने सिर पर रखे बोरेको फेंक कर वहां से भागने लगे. जवानों ने दोनों को खदेड़ कर पकड़ा. फेंके गए बोरों में 50 किलो गांजा बरामद हुआ.

कर उन्हें गिरफ्तार किया. मामले को ले मानपुर थाना में दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई . विचारण के क्रम में गवाहों की गवाही, जप्त प्रदर्श,एफ एस एल ,रिपोर्ट एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन तथा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने तस्करों को एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.

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