Siwan: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिटी सेंटर मॉल पर लगाया 79 लाख का जुर्माना

नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि क्यों नहीं आपके सेंटर को बंद कर दिया जाए

Update: 2024-06-26 09:36 GMT

सिवान: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोधीपुर स्थित सिटी सेंटर मॉल पर 79 लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि क्यों नहीं आपके सेंटर को बंद कर दिया जाए. नोटिस का जवाब अगले दिनों में देना है.

दरअसल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि मॉल के पीछे और रेजीडेंसी टावर के आगे मॉल का एयर कंडीशनिंग चिलर प्लांट से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, जिससे यहां रहने वाले रेजीडेंसी टावर के लोगों को काफी परेशानी होती है. शिकायत के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने सिटी सेंटर मॉल के पीछे लगे चिलर प्लांट से निकल रहे ध्वनि की जांच की थी. जांच में पाया गया कि रेजीडेंसी टावर के आसपास ध्वनि प्रदूषण मानक से अधिक है. इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरणीय नियमों के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने के मामले में जुर्माना लगाया है.

ध्वनि प्रदूषण की समस्या तीन महीने में होगी समाप्त : पांडे

अंबुजा नेओटिया ग्रुप के उपाध्यक्ष रमेश पांडे ने कहा कि छज्जूबाग स्थित सिटी सेंटर मॉल के आवासीय परिसर के लोगों के ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों को ग्रुप प्रबंधन ने काफी गंभीरता से लिया है. अगले तीन महीने में यह समस्या समाप्त हो जाएगी. पिछली बार यहां रहने वाले निवासियों की शिकायत के बाद से ही देश के अलग-अलग भागों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने वाले विशेषज्ञ कंपनी की तलाश की जा रही थी. कंपनी का चयन किया जा चुका है. उन्हें ‘लेटर ऑफ इंटेंट’(एलओआई) भी दे दिया गया है. अगले आठ-दस दिनों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दिशा में काम शुरू भी हो जाएगा. ग्रुप के उपाध्यक्ष ने कहा कि छज्जूबाग स्थित उनका प्रोजेक्ट मिश्रित प्रकृति का है. यहां से निकलने वाले ध्वनि का स्तर अभी भी नियंत्रण में है. बावजूद कंपनी लोगों की परेशानी को लेकर जागरूक व गंभीर है.

Tags:    

Similar News

-->